बेअदबी को लेकर धरने में धक्का-मुक्की के केस में 8 बरी

punjabkesari.in Wednesday, Nov 21, 2018 - 02:47 PM (IST)

जालंधर(जतिंदर): अतिरिक्त सैशन जज गुरमोहर सिंह की अदालत ने साल 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों की बेअदबी को लेकर अादमपुर में लगाए धरने के दौरान हुई धक्का-मुक्की के केस में 8 आरोपियों को बरी कर दिया है।

आरोपियों की तरफ से एडवोकेट नवतेज सिंह मिन्हास केस लड़ रहे थे। थाना आदमपुर की पुलिस ने धारा-307, 295ए के तहत परमजीत सिंह राय की शिकायत पर केस दर्ज किया था। धक्का-मुक्की के मामले में तरनजोत सिंह खालसा पुत्र पृतपाल सिंह वासी आदमपुर, बाज सिंह कालड़ा पुत्र स्वर्णजीत, सर्बजीत सिंह साबा वासी मेघोवाल, कुलजीत सिंह डींगरियां, अवतार सिंह लुटेरा कलां, शरणजीत सिंह, परमजीत सिंह होशियारपुर और जगविन्द्र सिंह होशियारपुर के खिलाफ थाना आदमपुर में केस दर्ज हुआ था।

Vatika