फोरम का फैसला: इन्द्रापुरम के फ्लैट के 3.50 लाख लेने वाले ट्रस्ट को लौटाने होंगे 9.53 लाख

punjabkesari.in Tuesday, Apr 23, 2019 - 10:20 AM (IST)

जालंधर(पुनीत): मास्टर गुरबंता सिंह एंक्लेव में पड़ते इन्द्रापुरम के फ्लैट के लिए 3.50 लाख रुपए रिसीव करने वाले जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को 9.53 लाख रुपए अदा करने होंगे। ट्रस्ट ने 4.9.2006 में बूटा मंडी निवासी जय चंद को दूसरी मंजिल पर 244-ए फ्लैट अलॉट किया, जिसके लिए अलॉटी से &.50 लाख रुपए लिए गए। 

ट्रस्ट द्वारा बनती सहूलियतें मुहैया न करवाने का आरोप लगाकर अलॉटी ने 2 मार्च, 2015 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि वाटर सप्लाई, सड़कें, गैस पाइप लाइन सहित कुछ भी उपलब्ध नहीं है। प्रैजीडैंट करनैल सिंह व मैंबर ज्योतिस्ना द्वारा उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया गया है। इसके मुताबिक उपभोक्ता को 3.50 लाख रुपए व 2006 से लेकर अब तक 12 प्रतिशत ब्याज अदा करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त ब्याज जोड़कर ट्रस्ट को 9.53 लाख रुपए अदा करने होंगे, जबकि ट्रस्ट द्वारा 3.50 रुपए फ्लैट के लिए रिसीव किए गए थे। 

इन्द्रापुरम, बीबी भानी कॉम्पलैक्स व सूर्या एंक्लेव एक्सटैंशन सोसायटी के पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में 45 नए केस फोरम के पास रखे जा रहे हैं। इन्द्रापुरम सोसायटी के प्रैजीडैंट रमन कुमार, बीबी भानी से दर्शन सिंह आहूजा, सूर्या एंक्लेव एक्सटैंशन से मनोहर लाल सहगल का कहना है कि ट्रस्ट की स्कीमें फेल साबित हो रही हैं। उपभोक्ताओं से जो वायदे किए गए थे, वे पूरे नहीं हो पाए हैं। वहीं सूर्या एंक्लेव एक्सटैंशन स्कीम भी फ्लॉप-शो साबित हुई है।


26 केस हारा ट्रस्ट, 14 में की अदायगी
बीबी भानी कॉम्पलैक्स में पोजैशन न देने को लेकर ट्रस्ट के खिलाफ 30 के करीब केस हो चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में 40 के करीब और केस होने वाले हैं। इनमें से 26 केस इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट जिला उपभोक्ता फोरम में हार चुका है, जबकि कई केसों में ट्रस्ट को स्टेट कमिश्नर व नैशनल में भी निराशा हाथ लगी। इनमें से 14 केस ऐसे हैं, जिनमें ट्रस्ट द्वारा ब्याज के साथ राशि की अदायगी भी की जा चुकी है। उपभोक्ता फोरम के पास जाने वाले मामलों में लगातार बढ़ौतरी हो रही है, जिसके चलते ट्रस्ट को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आॢथक तंगी से जूझ रहे ट्रस्ट को केस हारने के चलते आॢथक मार झेलनी पड़ रही है। 
 

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