हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में उम्रकैद

punjabkesari.in Friday, Mar 23, 2018 - 08:39 AM (IST)

जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज करुणेश कुमार की अदालत द्वारा हरदीप सिंह की हत्या कर उसकी लाश खुर्द-बुर्द करने के मामले में बलविंद्र सिंह उर्फ विजय चुम्बर पुत्र हरबंस लाल, हरबंस लाल (बाप-बेटा) निवासी गांव समराली को मुजरिम करार देते हुए दोनों को उम्रकैद, 12,000-12,000 रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 19.11.13 को थाना फिल्लौर की पुलिस ने बलदेव सिंह निवासी समराली के बयानों पर केस दर्ज किया था।

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