DC की कोठी को नीलामी से छूट दिलाने का मामलाः अदालत ने डिक्री होल्डर को जारी किया नोटिस

punjabkesari.in Friday, Jun 15, 2018 - 12:24 PM (IST)

जालंधर (भारद्वाज): जिला प्रशासन की तरफ से डी.सी. की कोठी को नीलामी से छूट दिलाने संबंधी दी गई अर्जी पर आज रश्मि शर्मा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने डिक्री होल्डर अजीत सिंह को 13 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है और इस दौरान नीलामी के आदेशों पर अमल नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रशासन को डी.सी. की कोठी की 13 जून को नीलामी कर अजीत सिंह डिक्री होल्डर को उसकी जमीन की बढ़ी हुई कीमत का शेष मुआवजा दिलाए जाने का अदालत ने आदेश दिया था, परंतु जिला प्रशासन ने उक्त अदालत में जिलाधीश की कोठी की नीलामी से छूट दिलाने के लिए एक अर्जी गिंदर सिंह कार्यकारी इंजीनियर लोक निर्माण विभाग के मार्फत लगाई गई थी, जिसमें अदालत से जिलाधीश की कोठी को नीलामी से छूट इस आधार पर मांगी गई थी कि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट एक स्वायत्तशासी संस्था है और डिक्री होल्डर को मुआवजा ट्रस्ट की जायदाद की नीलामी कर ही दिलाया जाए।  इस कारण प्रशासन की तरफ से कल डी.सी. की कोठी नीलाम कराने कोई अधिकारी नहीं आया, जबकि डिक्री होल्डर अजीत सिंह डी.सी. की कोठी के बाहर काफी देर तक मौके पर मौजूद रहा। 

Anjna