RC से संंबंधित कोई भी काम करवाना है तो पुराना चालान चैक करना अनिवार्य

punjabkesari.in Tuesday, Aug 21, 2018 - 02:00 PM (IST)

जालंधर (अमित): अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी की आर.सी. से संबंधित कोई भी काम (जैसे कि डुप्लीकेट प्रिंट, ट्रांसफर, हाईपौथिकेशन कैंसिल, एड्रैस चेंज आदि) करवाना है तो पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपका कभी चालान तो नहीं हुआ। अगर हुआ है, तो इस बात को भी चैक कर लें कि आपने चालान भरा था या नहीं और अगर भरा था तो उसके जुर्माने की रसीद आपके पास है, क्योंकि अगर आपका चालान हुआ था और आपने चालान नहीं भरा या चालान भरने के बाद जुर्माने की रसीद संभालकर नहीं रखी है तो आपकी आर.सी. बनने में रुकावट पैदा हो सकती है।
 

सॉफ्टेवयर खुद-ब-खुद करता है जांच 
कुछ ही समय पहले परिवहन विभाग में शुरू हुए वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में मौजूद एक प्रावधान के चलते किसी भी आवेदक के आर.सी. आवेदन के समय सॉफ्टवेयर खुद-ब-खुद इस बात की जांच कर लेता है कि उक्त आवेदक के नाम पर कभी पुलिस विभाग ने कोई चालान तो नहीं किया था। अगर चालान हुआ था तो उसकी सारी जानकारी आर.सी. बनाते समय कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।

वाहन 3.0 से वाहन 4.0 में भी नहीं होगी अपडेशन
अगर किसी गाड़ी का चालान हुआ है और उसको पुलिस के पास अपडेट नहीं करवाया गया है, तो उस सूरत में परिवहन विभाग के अंदर जारी वाहन &.0 से वाहन 4.0 में अपडेशन नहीं होगी।

ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, सभी विभाग हैं कनैक्टेड : सैक्रेटरी आर.टी.ए.
सैक्रेटरी आर.टी.ए. कमलजीत सिंह ने कहा कि हाल ही में लागू किया गया वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है और पूरे देश में एक समान चलता है। इसके अंतर्गत सारे विभाग आपस में कनैक्टेड हैं इसलिए वह जनता को कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने चालान नहीं भुगता या अपडेट नहीं करवाया है तो उस सूरत में आर.सी. इश्यू के समय समस्या पेश आ सकती है।

चालान को पुलिस विभाग के कम्प्यूटर में अपडेट करवाना जरूरी
सॉफ्टवेयर में दिए गए प्रावधान के अनुसार तब तक किसी भी आवेदक की आर.सी. जारी ही नहीं हो सकती है, जब तक उसके चालान की अपडेशन पुलिस विभाग के कम्प्यूटर में दर्ज नहीं करवाई जाती।

2017 में हुआ चालान, आर.सी. बनाते समय आई समस्या
आर.टी.ए. दफ्तर जालंधर में कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गौरव नामक एक आवेदक ने अपनी आर.सी. के लिए आवेदन जमा करवाया, मगर कुछ दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसकी आर.सी. नहीं बन सकती, क्योंकि 21 दिसम्बर, 2017 में उसका एक चालान नं. पी.बी. 51810180110104514 (बिना हैल्मैट और सीट बैल्ट) हुआ था और उसे पहले पुलिस विभाग के पास जाकर चालान की डिटेल अपडेट करवानी जरूरी है। आवेदक का कहना है कि उसने काफी देर पहले ही चालान भुगत लिया था और जुर्माना भी जमा करवा दिया था मगर उसे नहीं पता था कि एक साल तक उसे जुर्माने की रसीद संभालनी पड़ेगी।

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