कूड़े पर यूजर चार्ज लगाने का आदेश केन्द्र सरकार ने दिया : मेयर

punjabkesari.in Thursday, Aug 22, 2019 - 10:10 AM (IST)

जालंधर(खुराना): नगर निगम प्रशासन ने जालंधर के सभी घरों, दुकानों, अस्पतालों, स्कूलों, होटलों व अन्य संस्थानों पर कूड़े के यूजर चार्ज के रूप में जो नया टैक्स लगाया है, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए मेयर जगदीश राजा ने कहा कि यह कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के यूजर चार्ज हैं। इसे पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने 2011 में लागू किया था। उस समय प्राइवेट रैग पिकर्स घरों तथा जिंदल कम्पनी के कर्मचारी कमर्शियल संस्थानों से उठाए जाने वाले कूड़े के बदले यह यूजर चार्ज वसूल करते थे।

जिंदल कम्पनी द्वारा काम छोडऩे के बाद पिछली सरकार के समय नगर निगम ने खुद अपने स्तर पर यह काम कर संस्थानों से यूजर चार्ज वसूले, परंतु स्टाफ की कमी के कारण यह कार्य ज्यादा चल नहीं पाया। मेयर राजा ने बताया कि अब केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने सभी शहरों को निर्देश दिए हैं कि 2 अक्तूबर तक 100 प्रतिशत सैग्रीगेशन व कूड़े की मैनेजमैंट की जाए। एन.जी.टी. व अन्य ने भी इस हेतु 15 सितम्बर से पहले यूजर चार्ज लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब अधिकृत रैग पिकर्स ही घरों से कूड़ा उठाने की एवज में निर्धारित चार्ज ले सकेंगे और मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। जल्द ही सभी रैग पिकर्स को आई कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।

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