सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ न दिखाए तो चेयरमैन व ई.ओ. के जारी होंगे गैर-जमानती वारंट

punjabkesari.in Friday, Dec 06, 2019 - 11:23 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): 94.97 सूर्या एंक्लेव एक्सटैंशन स्कीम के प्लॉट नं.- 159डी की धूरी गेट, संगरूर निवासी अलॉटी पूजा गर्ग के मामले में केस की तारीख पर चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया के पेश न होने का स्टेट कमीशन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कड़े आदेश जारी किए हैं। कमीशन ने आदेश दिए हैं कि 21 जनवरी, 2020 तक या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट द्वारा दायर की गई स्पैशल लीव पटीशन संबंधी प्रूफ दिया जाए अन्यथा चेयरमैन आहलूवालिया व ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी के गैर-जमानती वारंट जारी होंगे। 

जिक्रयोग्य है कि कमीशन ने इस केस में चेयरमैन आहलूवालिया के पुलिस कमिश्नर के मार्फत जमानती वारंट निकालते हुए उन्हें 3 दिसम्बर को निजी तौर पर फोरम के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए थे। चेयरमैन को गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 लाख रुपए का मुचलका भर कर जमानत लेने के भी आदेश दिए गए थे, परंतु चेयरमैन कमीशन के समक्ष पेश नहीं हुए और ट्रस्ट के वकील ने कमीशन के सामने पक्ष रखा कि उन्होंने इस केस के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पैशल लीव पटीशन दायर की है। इस पर कमीशन ने पटीशन संबंधी कोई प्रूफ दिखाने को कहा, परंतु कमीशन को ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखाया जा सका। इसके बाद कमीशन ने उक्त नए निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि ट्रस्ट फोरम के आदेशों के बावजूद अलॉटी को बनती 80 लाख रुपए के करीब रकम का भुगतान नहीं कर सका है। 

Edited By

Sunita sarangal