कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी रैस्टोरैंट, बार व अन्य खाने-पीने वाले स्थान को 11.30 बजे बंद करने के आदेश
punjabkesari.in Friday, Dec 06, 2019 - 10:44 AM (IST)
जालंधर(शौरी): पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देशों पर डी.सी.पी. (कानून-व्यवस्था) बलकार सिंह ने एक आदेश जारी करके शहर में पड़ते कमिश्नरेट इलाके में सभी रैस्टोरैंट, क्लब, बार, पब्स व अन्य लाइसैंसशुदा खाने-पीने के स्थानों को रात 11.30 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं। शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। डी.सी.पी. बलकार सिंह ने कहा कि कमिश्नरेट क्षेत्र में उक्त आदेश 7 दिसम्बर, 2019 से लेकर 15 जनवरी, 2020 तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस के आदेशों की उल्लंघना करेगा, उसके खिलाफ संबंधित धाराओं तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डी.सी.पी. ने कहा कि यह बात देखने में आई है कि पतंग उड़ाने के लिए जिस डोर का इस्तेमाल किया जाता है वह सूती डोर नहीं होती है बल्कि चाईना डोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाईना डोर से मानवीय जान को खतरा बना रहता है क्योंकि इससे दोपहिया वाहनों पर गुजरने वाले लोग कई हादसों का शिकार हो चुके हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सिंथैटिक/प्लास्टिक की बनी डोर से पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। ये आदेश कमिश्नरेट पुलिस क्षेत्र में 30 नवम्बर 2019 से लागू कर दिए गए थे तथा इन्हें 29 मई 2020 तक लागू रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेशों की उल्लंघना करता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।