नशीले पाऊडर के मामले में कैद

punjabkesari.in Friday, Nov 08, 2019 - 05:47 PM (IST)

जालंधर(भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज मनजिंद्र सिंह की अदालत ने निरंजन सिंह निवासी गांव पंडोरी निज्जरां को नशीले पाऊडर के मामले में मुजरिम करार देते हुए एक साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 मास की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया। इस मामले में 25.6.17 को थाना आदमपुर पुलिस ने निरंजन सिंह को 25 ग्राम नशीले पाऊडर सहित गिरफ्तार किया था। 

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Sunita sarangal