प्लास्टिक के लिफाफे बनाने वाली फैक्टरी ने भरा 50 हजार जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Mar 23, 2019 - 08:05 AM (IST)

जालंधर(खुराना): पंजाब में प्लास्टिक के लिफाफों पर प्रतिबंध कई सालों से लगा हुआ है, परंतु सरकारी विभाग इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू नहीं कर पा रहे हैं। जालंधर निगम की बात करें तो यह भी अक्सर छोटे-मोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति करता रहता है। कुछ माह पहले तहबाजारी विभाग ने मकसूदां सब्जी मंडी में थोक व्यापारियों से काफी मात्रा में प्रतिबंधित लिफाफे जब्त किए थे। पिछले सप्ताह निगम के हैल्थ ऑफिसर डा. श्री कृष्ण शर्मा के नेतृत्व में निगम की टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब सोढल क्षेत्र के निकट प्लास्टिक के प्रतिबंधित लिफाफे बना रही एक फैक्टरी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसका चालान काटा गया। मामला मीडिया में आने के कारण रफा-दफा नहीं हो सका। हालांकि संबंधित एसोसिएशन ने कई प्रयास किए।

निगम की सख्ती के चलते आज प्रतिबंधित लिफाफे बनाने वाली कम्पनी एम.एम. पॉलीमर्स के मालिकों ने 50 हजार रुपए का जुर्माना निगम में भरा। डा. श्री कृष्ण शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में जो नोटीफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार लिफाफे बनाने वाले पर पहला जुर्माना 50 हजार रुपए का होगा और यदि दोबारा उसी फैक्टरी को लिफाफे बनाते पकड़ा जाता है तो जुर्माने की राशि 1 लाख रुपए होगी। इसके बाद निगम अपने स्तर पर उससे ज्यादा जुर्माना लेगा। निगम के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी फैक्टरी ने प्लास्टिक के प्रतिबंधित लिफाफे बनाने की एवज में 50 हजार रुपए का जुर्माना भरा है। 

पता चला है कि प्लास्टिक कैरी बैग्ज बनाने वाली फैक्टरियों से संबंधित एसोसिएशन के पदाधिकारी चंडीगढ़ तक चक्कर लगा आए हैं, ताकि उन्हें 50 माइक्रोन से ऊपर मोटाई के लिफाफे बनाने की आज्ञा मिल सके, परन्तु न तो प्रदूषण विभाग और न ही पंजाब का लोकल बॉडीज विभाग उनके तर्कों को मान रहा है। ऐसे में पंजाब में फिलहाल सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग्ज प्रतिबंधित हैं। निगम के हैल्थ ऑफिसर डा. श्री कृष्ण शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में भी प्लास्टिक की फैक्टरियों पर छापेमारी जारी रहेगी। 

swetha