मंडी फैंटनगंज स्थित सत्यनारायण मैन्युफैक्चरिंग में 5 घंटे की पूछताछ; रिकॉर्ड जब्त

punjabkesari.in Tuesday, Aug 21, 2018 - 10:01 AM (IST)

जालंधर(मृदुल): मंडी फैंटनगंज में सोमवार सुबह 11 बजे जी.एस.टी. डिपार्टमैंट ने दुकान नंबर-1 सत्यनारायण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर ई.टी.ओ. रंजीत सिंह की अगुवाई में छापेमारी की। जी.एस.टी. टीम को सूचना मिली थी कि उक्त फर्म के मालिक पिछले काफी सालों से जी.एस.टी. बचा रहे हैं जिसको जांचने के लिए रेड की गई। टीम ने रेड करके फर्म के खरीद और बिक्री के बिलों को कब्जे में ले लिया है। 

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से साल 2017 में 1 जुलाई को जी.एस.टी. लागू किया गया जिसको पहले सरकारी मुलाजिमों और अफसरों को समझने में ही काफी वक्त लग गया था। अब एक साल से अधिक समय में राज्य में यह पहली जी.एस.टी. की रेड है।ई.टी.ओ. रंजीत सिंह ने बताया कि पटियाला हैड ऑफिस से सूचना आई थी कि उक्त फर्म के मालिक अशोक कुमार अग्रवाल पिछले सवा साल से जी.एस.टी. नंबर लेने के बावजूद ब्रांडेड मार्का के  नाम पर जी.एस.टी. को गैर-कानूनी तरीके से बचाया जा रहा है। टीम ने फर्म के गोदाम में पड़े उनके स्टॉक को भी चैक किया तथा खरीद व बिक्री की फाइल्स को रिकवर कर उनकी जांच शुरू कर दी है। टीम में ई.टी.ओ. संदीप गुप्ता, अवनीत भोगल, इंस्पैक्टर राजेश कुमार और पंकज शामिल रहे। 
 

क्या  है जी.एस.टी. एक्ट के तहत प्रावधान
ई.टी.ओ. रंजीत सिंह ने बताया कि एक्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रांडेड मार्काका माल बेचता है तो उसे अपनी खरीद व सेल पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. देना पड़ता है। अगर कोई नॉन-ब्रांडेड माल या खुला माल बेचता है तो उसे इस बारे अपने कमिश्नर को बताना पड़ता है। इस केस में अशोक कुमार अग्रवाल के मुताबिक उसने एप्पल व नटराज नामक मार्का रजिस्टर्ड करवाए थे जिसको लेकर अब वह फर्म के रिकॉर्ड की पूरी जांच करेंगे। 

व्यापारियों में मची अफरा-तफरी 
वर्णनीय है कि सुबह 11 बजे जब जी.एस.टी. विभाग की टीम आई तो मंडी फैंटनगंज में अफरा-तफरी मच गई जिसको लेकर मंडी के अन्य व्यापारी भी सतर्क हो गए। टीम ने सुबह 11 बजे आकर शाम 4 बजे तक सारे बिल, कम्पयूटर, अकाऊंट डिटेल व अन्य दस्तावेज चैक किए। इस दौरान टीम ने फर्म के मालिकों के अलावा किसी अन्य कारोबारी या व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया। 

 

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