साइबर कैफे जाने से पहले पढ़ लें ये खबर

punjabkesari.in Sunday, Feb 28, 2021 - 05:01 PM (IST)

जालंधर: एडिश्नल जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री जसबीर सिंह ने फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (देहाती) के अधीन सभी सायबर कैफे के मकान मालिकों को हिदायतें जारी की गईं। इन हिदायतों के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति को जिसकी पहचान नहीं की गई, उसके कैफे के प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है। इसके इलावा यह भी कहा गया है कि प्रयोग करने वाले/आने वाले व्यक्ति की पहचान के रिकार्ड के लिए रजिस्टर लगाया जाए। आदेशों में उन्होंने कहा कि सायबर कैफे का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने हाथों से अपना नाम, घर का पता, टेलीफोन नंबर और पहचान संबंधी सबूत जमा करवाएगा। इसके इलावा व्यक्ति की पहचान उसके पहचान-पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिट कार्ड के साथ की जाएगी। 

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एक्टिविटी सर्वर मुख्य सर्वर में सुरक्षित होगा और इसका रिकार्ड मुख्य सर्वर में कम-से-कम छह महीनों के लिए सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि यदि साईबर कैफे में आने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगती है तो तुरंत संबंधित थाने की पुलिस को सूचित किया जाएगा। इसके इलावा किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए विशेष कंप्यूटर के बारे रिकार्ड को संभाल कर रखने की हिदायतें जारी की गई हैं। यह आदेश 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। 

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Content Writer

Sunita sarangal

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