शिवा अपहरण कांड : किडनैपरों व साथियों पर बेचने के लिए किडनैपिंग की धारा भी जोड़ी

punjabkesari.in Tuesday, Aug 20, 2019 - 09:20 AM (IST)

जालंधर(वरुण): फेयर फार्म के पास से बहन के हाथों से किडनैप किए गए शिवा के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा-370 भी जोड़ दी है। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण करने की धारा-365 समेत 34 आई.पी.सी. अधीन केस दर्ज किया था। थाना-1 के प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि तिलक राज, उसकी पत्नी राजविन्द्र कौर, सुखराज सिंह, बलविन्द्र कौर, मनजीत कौर मंजू व बलजिन्द्र कौर के खिलाफ बच्चे को बेचने के लिए किडनैप करने की धारा-370 जोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार की गई मनजीत कौर मंजू व बलविन्द्र कौर से अन्य आरोपियों की लोकेशन के बारे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश में करतारपुर समेत तिलक राज के गांव व अन्य इलाकों में भी रेड किया, लेकिन कोई भी आरोपी हाथ नहीं लग सका। 


पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं तिलक राज की मां अब अपने छोटे बेटे के पास है। वह काफी समय से बीमार है, जबकि उनका आप्रेशन भी होना था। 
बता दें कि 15 अगस्त की रात करीब 9.15 बजे फेयर फार्म के साथ सटी दुकानों में रहने वाले राज मिस्त्री के 15 दिनों के बेटे शिवा को उसकी बहन रेशमी के हाथों से किडनैप कर लिया गया था। थाना-1 की पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता लगा कि राजविन्द्र कौर व उसके पति तिलक राज ने शिवा की मां चंदा को पहले गोद देने की बात कही थी। उन्होंने जिस फौजी को बच्चा गोद देने था, उससे 4.25 लाख रुपए भी ले लिए थे, लेकिन चंदा नहीं मानी तो इन लोगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर किनडैपिंग की योजना बना ली। पुलिस ने 6 लोगों में से 2 महिलाओं को काबू कर लिया था और बच्चे को बङ्क्षठडा से बरामद करके माता-पिता हवाले कर दिया था।

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