नूरमहल में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर जुर्माना व FIR दर्ज

punjabkesari.in Sunday, Apr 05, 2020 - 05:03 PM (IST)

जालन्धर (चोपड़ा): जिले में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती का प्रयोग करते हुए खुराक और सिविल सप्लाई विभाग द्वारा एक दुकानदार को 10000 रुपए जुर्माना करके एफ.आई.आर.दर्ज की गई है।

इससे सम्बन्धित जानकारी देते हुए जिला खुराक और सप्लाई कंट्रोलर नरिन्दर सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू के दौरान दुकानदारों को अपनी दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। सिर्फ वही दुकानदार लोगों को समान बेच सकते हैं जिनको स्पैशल कर्फ्यू के पास जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू नियमों की सख्ती से पालना को विश्वसनीय बनाने के लिए विभाग की अनेकों टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि नूरमहल में जांच के दौरान पाया गया कि बरकत राम महिंद्र पाल ने दाना मंडी में अपनी दुकान खोली है और वह निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर लोगों को समान बेच रहा है।

जिला खुराक और सप्लाई कंट्रोलर ने बताया कि इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए दुकानदार को 10000 रुपए जुर्माना करने के साथ-साथ उसके विरुद्ध पुलिस स्टेशन नूरमहल में धारा 188 अधीन एफ.आई.आर.दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यवाही पिछले कुछ दिनों में आधार सुपर स्टोर नूरमहल पर भी की गई थी। उन्होंने कहा कि यह जांच मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

Mohit