पार्कों की संभाल कर रही सोसाइटीज के होंगे वारे-न्यारे

punjabkesari.in Tuesday, Jan 21, 2020 - 01:54 PM (IST)

जालंधर(खुराना): पंजाब सरकार ने कुछ माह पहले पूरे राज्य के लिए पार्क पॉलिसी लागू की थी जिसे जालंधर नगर निगम में भी नोटीफाई किया जा चुका है। इस पॉलिसी को अब नगर निगम लागू करने जा रहा है, जिससे उन मोहल्ला-सोसाइटीज के वारे-न्यारे होने जा रहे हैं जो पार्कों की संभाल की एवज में नगर निगम के मासिक ग्रांट प्राप्त कर रही हैं। 

गौरतलब है कि नगर निगम ने 300 के करीब माली अस्थायी आधार पर रखे हैं जिन्हें मोहल्ला-सोसाइटीज को अलाट किया गया है। नियम यह है कि एक अस्थायी माली को कुछ घंटे काम करने की एवज में नगर निगम की ओर से 1000 रुपए तथा सोसाइटी की ओर से भी 1000 मिलाकर कुल 2000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। अब पंजाब सरकार की नई पॉलिसी लागू हो जाने के बाद यह नियम खत्म हो जाएगा तथा नगर निगम को पार्क के एरिया के हिसाब से मोहल्ला सोसाइटी को ग्रांट देनी होगी। यह ग्रांट 2.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी जाएगी यानी जितना बड़ा पार्क होगा, संबंधित सोसाइटी को उतनी ज्यादा ग्रांट मिलेगी। नगर निगम जल्द सोसाइटीज को यह ग्रांट देने जा रहा है। 

शहर में कई हैं फर्जी सोसाइटियां 
कच्चे मालियों को रख कर पार्कों की सम्भाल में लगी कई सोसाटियां शहर में अच्छा काम कर रही हैं परंतु कई सोसाइटियां ऐसी भी हैं जो निगम की ग्रांट का दुरुपयोग कर रही हैं। कई कालोनियां ऐसी हैं जहां सोसाइटियों के बीच काफी मतभेद है। जो अब और ऊभर सकते हैं। आरोप तो यह भी हैं कि कई फर्जी सोसाइटियां निगम की ग्रांट को हड़प कर रही हैं परंतु अब नए सिरे से निगम को पार्कों की पैमाइश करके रजिस्टर्ड सोसाइटियों को ग्रांट जारी करनी होगी जिससे आने वाले समय में कई विवाद पनप सकते हैं। 

निगम पर पड़ेगा एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ
जालंधर नगर निगम पहले ही आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है परंतु पंजाब सरकार की पॉलिसी से उसे एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिसे सहन करने की हालत में शायद नगर निगम नहीं है। फिलहाल 300 मालियों को साल में निगम यदि 36 लाख रुपए का भुगतान करता है तो पॉलिसी को लागू करने के बाद निगम को एरिया के हिसाब से 4 गुणा यानी करीब डेढ़ करोड़ रुपए देने होंगे इससे मोहल्ला सोसाइटियों के वारे-न्यारे होने जा रहे हैं। 

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Sunita sarangal