297 स्पा/मसाज सैंटरों के पास हैं दिल्ली में लाइसैंस,900 के करीब हैं अवैध

punjabkesari.in Monday, Dec 09, 2019 - 10:57 AM (IST)

जालंधर(विशेष): म्युनिसीपल कार्पोरेशन, दिल्ली (एम.सी.डी.) की हद में आते मसाज पार्लरों (स्पा सैंटर) के लिए नई पालिसी ड्राफ्ट की गई है। पालिसी में शामिल किए गए नियम के मुताबिक पार्लर के किसी भी कमरे में अगर कोई अंदर से कुंडी (लॉक) लगाता है तो पार्लर सील किया जा सकता है। मसाज पार्लर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी 18 साल से कम उम्र का नहीं होगा। वहीं सील किए गए स्पा सैंटर को कोई दोबारा खोलने के लिए आवेदन करता है तो 15 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। 

साऊथ एम.सी.डी. पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के अफसरों के अनुसार नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी और वैस्ट दिल्ली के नवादा में कुछ महीने पहले मसाज पार्लरों में सैक्स रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद इनके संचालन के नियम सख्त किए जा रहे हैं। एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मसाज पार्लर के हरेक कमरे में दरवाजे तो होंगे लेकिन अंदर से कोई लॉक नहीं लगा सकता। किसी मसाज पार्लर के रूम में अगर अंदर से लॉक मिलता है तो पार्लर को ही सील किया जा सकता है। यह कदम अकेले म्युनिसीपल कार्पोरेशन, दिल्ली की हद में उठाए जा रहे हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी हजारों स्पा/मसाज सैंटर चल रहे हैं, जिनको लेकर न तो राज्य सरकारें कोई पॉलिसी ला रही हैं और न ही नगर निगम।

अफसरों को सब खबर है 
मीटिंग के दौरान साऊथ एम.सी.डी. पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के अफसरों ने बताया कि चारों जोनों को मिलाकर कुल 297 स्पा/मसाज सैंटर चलाने के लिए लाइसैंस हैं। इसके अलावा साऊथ एम.सी.डी. एरिया में जितने भी स्पा/मसाज सैंटर हैं, वे अवैध हैं। 78 मसाज सैंटरों की पहचान की गई है जो बिना लाइसैंस के चल रहे हैं, जो सील किए जाएंगे। इससे पहले 66 स्पा/मसाज सैंटरों को नोटिस दिया गया था। दूसरी ओर प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे मसाज सैंटरों की संख्या 900 के करीब है, जिनमें करोड़ों का धंधा होता है।   

क्रॉस जैंडर को मसाज की अनुमति नहीं
इसके अलावा पार्लर में आने वाले हरेक कस्टमर को आई.डी. कार्ड दिखाना जरूरी होगा। संचालक ग्राहकों के पहचान पत्र का ब्यौरा भी रखेंगे। रिसैप्शन पर सी.सी.टी.वी. लगाना जरूरी होगा। किसी भी मसाज पार्लर में क्रॉस जैंडर को मसाज की अनुमति नहीं होगी। 

नए ड्राफ्ट के अनुसार ये होंगे नियम

  •  मसाज पार्लर में आने वाले कस्टमर्स को दिखाना होगा आई.डी. कार्ड 
  •  ग्राहकों के पहचान पत्र का ब्यौरा भी रखा जाएगा पार्लरों में 
  •  रिसैप्शन पर सी.सी.टी.वी. लगाना होगा जरूरी 

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