सूर्या एंक्लेव सोसायटी ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के नोटिस का दिया जवाब

punjabkesari.in Tuesday, Sep 17, 2019 - 12:19 PM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): 170 एकड़ सूर्या एंक्लेव स्कीम के मेन गेट के साथ लगती विवादित जमीन पर स्मार्ट पार्क बना रही सूर्या एंक्लेव सोसायटी ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के भेजे नोटिस का जवाब दे दिया है। सोसायटी के महासचिव रोशन लाल शर्मा ने नोटिस के जवाब में ट्रस्ट से कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा नैशनल हाईवे अथॉरिटी के 100 मीटर के नो कन्स्ट्रक्शन जोन की शर्त को कम करके 5 मीटर करने से संबंधित नोटीफिकेशन की कापी आपने नोटिस के साथ अटैच नही की जिस कारण नोटीफिकेशन की कापी मिलने पर ही नोटिस का फाइनल जवाब दिया जाएगा। 

आश्चर्यजनक है कि पंजाब सरकार स्कीम द्वारा अप्रूव किए मास्टर ले-आऊट प्लान में उक्त जमीन को कहीं भी नो-कन्स्ट्रक्शन जोन नहीं दर्शाया गया है। अगर ट्रस्ट इस ले-आऊट प्लान में कोई चेंज या संशोधन करना चाहता है तो सरकार की तरफ से चेंज ऑफ लैंड यूज की कोई अप्रूवल सोसायटी को दे। रोशन लाल ने कहा है कि सूर्या एंक्लेव स्कीम के प्लान में गेटके साथ लगती जमीन को पार्क दिखाया गया है। इस स्कीम में आते बाकी पार्कों की भांति ही ट्रस्ट ने इस जमीन के भी चारों तरफ चारदीवारी की थी। अगर ट्रस्ट अब इस जमीन का कमर्शियल उपयोग करना चाहता है तो सरकार से इस संबंधी मंजूरी का प्रमाण दे।

रोशन लाल ने कहा कि सोसायटी ने दीवार तोड़ कर पब्लिक प्रापर्टी को कोई नुक्सान नहीं पहुंचाया है, उल्टा सोसायटी तो समय-समय पर दीवार तोडऩे संबंधी शिकायतें ट्रस्ट अधिकारियों को करती रही है, परंतु अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सोसायटी को उक्त पार्क का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। ट्रस्ट स्कीम को बेचने के दौरान लोगों से किए गोल्फ कोर्स, अल्ट्रा माडर्न कम्युनिटी सैंटर, रसोई गैस की पाइप लाइन के जरिए सप्लाई जैसी सुविधाएं प्रदान करने के अपने वायदे पर अपना ध्यान दे। अगर ट्रस्ट ने पार्क की जमीन को कब्जाने की कोशिश तो सोसायटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और अदालत की शरण लेने को मजबूर होगी।


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Edited By

Sunita sarangal

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