स्कैनिंग सैंटर की रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल करने से पहले सैंटर की पूरी जांच की जाए : सिविल सर्जन

punjabkesari.in Thursday, Oct 10, 2019 - 09:31 AM (IST)

जालन्धर(रत्ता): किसी भी अल्ट्रासाऊंड स्कैनिंग सैंटर की नई रजिस्ट्रेशन करने या रिन्यू करने से पहले उस सैंटर की पूरी जांच अवश्य की जाए। यह निर्देश सिविल सर्जन कम जिला एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डा. गुरिन्द्र कौर चावला ने बुधवार को पी.सी.पी.एन.डी.टी. जिला एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उपस्थित सदस्यों को दिए।

उन्होंने कहा कि जिले में पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट को सख्ती से लागू करने हेतु विभाग वचनबद्ध है तथा इसी के मद्देनजर विभाग की टीमें समय-समय पर स्कैनिंग सैंटरों की अचानक चैकिंग करती है। डा. चावला ने कहा कि अगर किसी सैंटर का संचालक पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की उल्लंघना करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कुछ नई रजिस्ट्रेशनों व कुछ रिन्यू के केसों की समीक्षा करने के उपरांत निर्णय लिया गया। 

इस अवसर पर जिला परिवार कल्याण अधिकारी डा. सुरिन्द्र कुमार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. एस.एस. नांगल, एस.एम.ओ. डा. कुलविन्द्र कौर, मैडीकल स्पैशलिस्ट, डा. भूपिन्द्र सिंह व कमेटी के बाकी सदस्य उपस्थित थे।

Reported By

Bhupinder Ratta