सीनियर सहायक सरकार को गुमराह कर कानूनगो कैडर की DRA पोस्ट पर हक जताने की कर रहे कोशिश

punjabkesari.in Monday, Jun 04, 2018 - 10:38 AM (IST)

जालन्धर (अमित): दि रैवेन्यू कानूनगो एसो. पंजाब एवं दि रैवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पंजाब नायब तहसीलदार (ग्रुप-बी) नियम 2018 को प्रवानगी दी जिसके अंतर्गत कानूनगो कैडर के अलग-अलग पदों (सदर कानूनगो, नायब सदर कानूनगो, डी.आर.ए., एस.आर.ए. और दफ्तर कानूनगो आदि) के लिए रखे गए अलग-अलग कोटे मर्ज करके एक कोटा बनाते हुए कानूनगो कैडर से नायब तहसीलदार की पदोन्नति के लिए बनने वाले अलग-अलग रजिस्टरों के पेचीदा काम को खत्म कर दिया गया है।


नए नियम पंजाब नायब तहसीलदार (क्लास-3) नियम 1984, की तर्ज पर बनाए गए हैं। सिर्फ कैडर वाइज कोटे अलग-अलग किए गए हैं, ताकि अलग-अलग कैडरों में आपसी खींचतान को खत्म किया जा सके। इन नियमों में अलग-अलग कैडरों के लिए रखे गए कोटे में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इन नियमों में सीनियर सहायक कैडर को पहले की तरह 3 प्रतिशत कोटा दिया गया है, मगर सीनियर सहायकों द्वारा सरकार को गुमराह करके कानूनगो कैडर की डी.आर.ए. पोस्ट जो केवल पटवारी/कानूनगो कैडर के पद हैं, पर नियमों विपरीत हक जताने की कोशिश की जा रही है।


इस संबंधी पंजाब सरकार द्वारा पंजाब जिला सॢवस (क्लास-3) रूल्ज 1976, के रूल 9 (एफ) में नोटीफिकेशन तिथि 27-81982 के द्वारा पहले ही स्पष्ट संशोधन किया गया है और मीमो नंबर 25/83/81 मब. 1/11115 तिथि 28-8-1984  द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किया जा चुका है। क्लैरीकल कर्मचारियों द्वारा डी.सी ऑफिस में पोस्टों के नॉम्र्स फिक्स करने संबंधी साल 1995 में जारी किए गए पत्र का हवाला देकर अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा था, जबकि उस पत्र का डी.आर.ए. की पोस्ट पर नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है। 


इसके अलावा पंजाब नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा रूल्ज 1984 के रूल 1 (ए) में स्पष्ट तौर पर दर्ज है कि सदर कानूनगो, जिला माल लेखाकार, सीनियर माल लेखाकार और वाटर लॉङ्क्षगग कानूनगो आदि जो कानूनगो की पोस्ट पर पदोन्नत हुए हों, सिर्फ वही नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे। इसी तरह पंजाब सरकार द्वारा पहले से मौजूद नियमों में स्पष्टता लाने के लिए जो नायब तहसीलदार (ग्रुप-बी) नियम 2018 परवान किए गए हैं, उस संबंधी दि रैवेन्यू कानूनगो एसो. पंजाब एवं दी रैवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और एफ.सी.आर. का धन्यवाद करती है। 


प्रदेश प्रधान रैवेन्यू कानूनगो एसो. नरिन्द्र पाल कंडा और प्रदेश प्रधान दि रैवेन्यू पटवार यूनियन निर्मलजीत सिंह बाजवा ने बताया कि अगर उक्त नियमों को लागू करने में किसी की तरफ से कोई कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई तो रैवेन्यू कानूनगो एसो. पंजाब और दि रैवेन्यू पटवारी यूनियन पंजाब संयुक्त तौर पर इसका पुरजोर विरोध करेगी और जरूरत पडऩे पर आम जनता के कामों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मुख्य रखते हुए किसी प्रकार के संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Punjab Kesari

Recommended News

Related News