बिना काऊ-सैस दिए नहीं बनेगी आपके वाहन की RC

punjabkesari.in Friday, Sep 21, 2018 - 11:29 AM (IST)

जालंधर(अमित): अगर आप नया वाहन (टू-व्हीलर व फोर-व्हीलर) खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको नगर निगम के खाते में बनता काऊ-सैस जमा करवाना होगा अन्यथा आपके वाहन की आर.सी. नहीं बनेगी। शहरी खरीदारों के लिए उक्त नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार हर खरीदार के लिए काऊ-सैस जमा करवाना अनिवार्य हो चुका है।

सैक्रेटरी आर.टी.ए. कंवलजीत सिंह ने शहर के समूह वाहन डीलरों को एक पत्र लिखा है जिसमें साफ किया गया है कि उनकी तरफ से कोई भी गाड़ी सेल करते समय काऊ-सैस नगर निगम जालंधर में जमा करवाया जाए और उसकी रसीद आर.टी.ए. दफ्तर भेजी जाए ताकि संंबंधित गाडिय़ों की आर.सी. जारी की जा सके। ‘पंजाब केसरी’ से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशानुसार हर टू-व्हीलर के लिए 200 और हर फोर-व्हीलर के लिए 1000 रुपए काऊ-सैस तय किया गया है। हर वाहन डीलर को आदेश जारी करने के साथ-साथ स्टाफ को भी सख्त हिदायतें जारी की गई हैं कि वह बिना काऊ-सैस के किसी को आर.सी. जारी न करें।अगर कोई कर्मचारी बिना काऊ-सैस के आर.सी. जारी करता है तो संबंधित टैक्स जमा करवाने की सारी जिम्मेदारी उसकी होगी।  


निगम को अपना अकाऊंट नंबर सार्वजनिक करने के लिए लिखा पत्र
आर.टी.ए. ने कमिश्नर नगर निगम को एक पत्र लिखा है जिसमें साफ किया गया है कि व्हीकल डीलरों को टैक्स जमा करवाने में पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए निगम अपना बैंक अकाऊंट नंबर सार्वजनिक करे। 

सरकार का फैसला काफी पुराना, जालंधर में देर से हुआ लागू
शहरी वाहनों के ऊपर काऊ-सैस लेने का फैसला तो सरकार का काफी पुराना है, मगर जालंधर में इसे कुछ देर से लागू किया गया है जिस वजह से लाखों रुपए का काऊ-सैस बकाया हो चुका है। इसके लिए आर.टी.ए. दफ्तर द्वारा वाहन डीलरों को नोटिस भी निकाले जा सकते हैं।  

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