नशा तस्कर को 14 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Saturday, May 19, 2018 - 01:00 PM (IST)

कपूरथला (मल्होत्रा): एडीशनल जिला एवं सैशन जज सचिन कुमार शर्मा की अदालत में चल रहे नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी को 14 वर्ष की कैद व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

 

जानकारी के अनुसार थाना कबीरपुर की पुलिस पार्टी ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गांव वाटांवाली टी-प्वाइंट पर की गई नाकेबंदी के दौरान सीता राम यादव पुत्र त्रिवैणी यादव निवासी गांव तितलंगी, थाना पाखी, जिला पलामू, झारखंड को राऊंडअप कर उससे तलाशी दौरान 8 किलो अफीम बरामद की थी। आरोपी ने स्वीकार किया था कि वह झारखंड से नशीले पदार्थ लाकर जालंधर, फगवाड़ा, होशियारपुर व सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र में सप्लाई करता है। थाना कबीरपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. एक्ट 18-61-85 के तहत मामला दर्ज कर उसे माननीय अदालत में पेश किया था।  लगातार 2 वर्षों तक माननीय अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त जिला व सैशन जज माननीय  सचिन कुमार शर्मा ने नशा तस्कर आरोपी 
को 14 वर्ष की कैद व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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