सरकारी जमीन बेचने को लेकर महिला अकाली कौंसलर सहित 2 नामजद

punjabkesari.in Saturday, Jun 16, 2018 - 02:16 PM (IST)

सुल्तानपुर लोधी (धीर): सरकारी जमीन को बेचने के मामले में की गई कथित हेरा-फेरी के आरोप में एक महिला अकाली कौंसलर सहित 2 व्यक्तियों पर थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया है।  कांग्रेसी कौंसलर अशोक कुमार मोगला द्वारा दी गई शिकायत पर सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने जांच उपरांत कौंसलर प्रवीन कुमारी पत्नी विक्की चौहान व हंस राज पुत्र स्व. महंगा राम के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

अशोक मोगल ने पुलिस को दिए अपने बयानों में बताया था कि वार्ड नंबर 11 के मोहल्ला सैयदां (पटूआं) के प्लाट, जोकि सरकारी जगह थी, की वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने खुली बोली करवाई थी व सेल का सर्टीफिकेट भी महंगा राम को दिया था, लेकिन तय शर्तों अनुसार जब महंगा राम बोली की रकम को जमा नहीं करवा सका था तो केंद्रीय प्रबंधक कमेटी ने सर्टीफिकेट को रद्द कर दिया था। इसके उपरांत महंगा राम के 2 पुत्रों हंस राज व लाल चंद ने 6 नवम्बर 1989 को सिविल अदालत में चैलेंज किया था जिस पर माननीय अदालत ने 31 जनवरी 1992 को चीफ कमिश्नर के फैसले को रद्द करते हुए अपने फैसले में सेल सर्टीफिकेट महंगा राम के हक में जारी कर दिया था। 

 

इसके बाद यूनियन आफ इंडिया ने उक्त फैसले की अपील माननीय सैशन कोर्ट कपूरथला में लगाई जिसमें तत्कालीन जज माननीय ध्यान सिंह ने 3 मई 1993 को फैसला सुनाते हुए हंस राज के पिता द्वारा खरीदे गए प्लाट के सर्टीफिकेट को रद्द करके जमीन की मालिकी फिर से केंद्र सरकार को सौंप दी। इसके बाद उक्त फैसले के विरुद्ध किसी भी उच्च अदालत में अपील नहीं हुई लेकिन जिला अदालत के आदेशों की परवाह किए बिना हंस पाल ने 13 फरवरी 2017 को महिला कौंसलर प्रवीन कुमारी के साथ कथित तौर पर मिलीभगत कर उस प्लाट की मलकियत अपने 2 पुत्रों के नाम कर दी। कौंसलर अशोक मोगला ने बताया कि इसके बाद हंस राज ने नगर कौंसिल कार्यालय में जाली नक्शा पास करवाने के लिए निवदेन पत्र भी दिया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। सरकारी जमीन में हेरा-फेरी व माननीय अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने पर डी.ए. लीगल कपूरथला से कानूनी राय हासिल करने पर थाना सुल्तानपुर लोधी ने कौंसलर प्रवीन कुमारी व हंस राज विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया है। 

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