फूड सेफ्टी विभाग ने पीने वाले पानी का कारोबार करने वाली फैक्टरी पर लिया ये Action
punjabkesari.in Tuesday, Jan 31, 2023 - 05:22 PM (IST)

कपूरथला : कमिश्नर फूड व ड्रग एडमनिस्ट्रेशन पंजाब अभिनव त्रिखा (आई.ए.एस.) के दिशा-निर्देशों पर फूड व ड्रग एडमनिस्ट्रेशन कपूरथला की टीम ने कांजली रोड़, नजदीक चूहड़वाल चूंगी, कपूरथला शहर में स्थित एक फैक्टरी मैसर्ज अमृत बेवरेज को सील कर दिया, जो कि पैक किए पीने वाले पानी का कारोबार बिना बी.आई.एस. सर्टिफिकेट व एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसैंस, के कर रही थी।
टीम का नेतृत्व डा. हरजोत पाल सिंह सहायक कमिश्नर द्वारा की गई। इस दौरान मुकुल गिल फूड सेफ्टी अधिकारी कपूरथला भी शामिल थे। इस दौरान पैक किए पीने वाले पानी के डब्बे 265, हर एक में 200 मिली लीटर के 24 कप, 4500 खाली सामग्री में से 11 खाली केस, अर्थात पैक किए जाने वाले कप, पैकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान सहित पानी की पैकिंग के लिए 2 मशीनें मौजूद थी।
सीलिंग टीम द्वारा पैक किए पीने वाले पानी का एक सैंपल लेने के उपरांत जगह को सील कर दिया गया। फर्म के मालिक को हिदायतें दी गई कि सील के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए और बी.आई.एस. सर्टिफिकेट व एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसैंस प्राप्त किए बिना कारोबार शुरु न करने के लिए कहा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज एक्ट-2011 के प्रोहिबिशन एंड रिट्रिरक्शन सैल रैगूलेशनज के रैगूलेशन 2, 3, 4 के अनुसार, कोई भी बी.आई.एस. (ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड) सर्टिफिकेट के बिना पैक किए पानी वाले पानी का निर्माण या बिक्री नहीं कर सकता है।
टीम ने सोमवार को सभी 12 सैंपल (जैसे कि दूध, देसी घी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गुड़, शंकर आदि) लिए। सभी सैंपल स्टेट फूड लैबोरटरी, खरड़ में भेजे जाएंगे और विशलेषण की रिपोर्ट आने पर संबंधित के खिलाफ अगली कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह मुहिम भविष्य में भी जारी रखी जाएगी ताकि नागरिकों को शुद्ध, मिलावट रहित और स्वस्थ भोजन मिल पाए।
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