नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो होगा 1 हजार रुपए जुर्माना या 3 माह की कैद

punjabkesari.in Monday, Jul 16, 2018 - 04:09 PM (IST)

सुल्तानपुर लोधी (धीर): पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी में अब बुलेट बाइक पर पटाखे बजाने वालों की खैर नहीं, ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बल्कि उसकी बाइक को जब्त भी कर लिया जाएगा। उक्त शब्दों का प्रकटावा थाना सुल्तानपुर लोधी के नवनियुक्त एस.एच.ओ. सुरजीत सिंह पत्तड़ ने किया।

उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु में सार्वजनिक स्थानों पर व बिना ड्राइविंग लाइसैंस के वाहन चलाने पर जुर्माने के अलावा सजा की भी व्यवस्था है। सैंट्रल मोटरसाइकिल एक्ट की धारा-180 के तहत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग को अपना वाहन चलाने के लिए देता है तो उसको 1 हजार रुपए जुर्माना या 3 महीने की कैद और या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं।
 

गौरतलब है कि एस.एच.ओ. सुरजीत सिंह पत्तड़, जोकि पहले कपूरथला ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज थे, ने कपूरथला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त रखा और ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों को सबक सिखाया। एस.एच.ओ. सुरजीत सिंह पत्तड़ ने सुल्तानपुर लोधी में ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ए.एस.आई. सुरिंद्रपाल सिंह व ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए कि बुलेट पर पटाखा मारने वाले वाहन चालकों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। इसके अलावा जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं, उन पर भी पूरा शिकंजा कसते हुए उनको ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के आदेश भी दिए। 

 

ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज ए.एस.आई. सुरिंद्रपाल सिंह ने कहा कि नौजवानों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना नहीं करने दी जाएगी और ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह है नियम

*18 वर्ष से कम आयु का लड़का या लड़की वाहन नहीं चला सकते और वह 16 वर्ष की आयु में केवल बिना गियर के दोपहिया वाहन चला सकते हैं। 

*नाबालिग चालक की ओर से तेज रफ्तार में ड्राइविंग करने पर 3 महीने की जेल व 1 हजार रुपए जुर्माने हो सकता है।

* दूसरी बार ऐसे अपराध के लिए 2 वर्ष की कैद या 2 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है और या फिर दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। 

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