दहेज प्रताडना केस में लड़की के पति व सास को 10 वर्ष की सख्त सजा का आदेश

punjabkesari.in Thursday, Apr 26, 2018 - 10:11 AM (IST)

कपूरथला(मल्होत्रा): अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज माननीय गुरदर्शन कौर धालीवाल की अदालत में दहेज प्रताडऩा (304-बी.आई.पी.सी.) के मामले में तंग आकर विवाहिता द्वारा आत्महत्या के चल रहे मामले में कई वर्ष केस चलने उपरांत फैसला सुनाते हुए मृतका के पति तथा उसकी सास को 10-10 वर्ष की कैद की सख्त सजा का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 को थाना सिटी फगवाड़ा पुलिस को दी अपनी शिकायत में कृष्ण कुमार अरोड़ा पुत्र खैराती लाल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी अर्बन एस्टेट फेस-1 जालंधर ने बताया था कि उसकी बेटी नेहा की शादी वर्ष 2011 को विवेक जलोटा पुत्र राकेश कुमार जलोटा निवासी विश्वकर्मा नगर, होशियारपुर रोड फगवाड़ा के साथ हुई थी। उसने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी पर खर्च करते हुए घर में प्रयोग होने वाला हर प्रकार का सामान दिया था लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मेरी बेटी को उसका पति विवेक जलोटा, सास पूनम जलोटा, ससुर राकेश कुमार जलोटा तथा देवर हेमंत कुमार जलोटा तंग-परेशान व मारपीट करते थे। उसे बात-बात पर ताने देते हुए दहेज कम लाने व और सामान लाने को कहते थे जिसके चलते कई बार वह गण्यमान्य लोगों को साथ लेकर पंचायतें करने के बाद अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उसे उसके ससुराल छोड़ आते।

पीड़ित लड़की के पिता ने आगे बताया कि जनवरी, 2014 को शिव हांडा नामक व्यक्ति ने उसे टैलीफोन द्वारा सूचित किया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जब उन्होंने मौके पर लड़की के सुसराल फगवाड़ा जाकर देखा तो उसकी बेटी नेहा का शव घर के एक कमरे के फर्श पर पड़ा था।

बयानों तथा जांच-पड़ताल के बाद थाना सिटी पुलिस ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 304-बी आई.पी.सी. (दहेज प्रताडऩा) के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लगातार 4 वर्ष तक चले केस में गत दिनों कपूरथला की अतिरिक्त जिला सत्र माननीय न्यायाधीश गुरदर्शन कौर धालीवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए मृतका के पति विवेक जलोटा तथा उसकी सास पूनम जलोटा को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।

Anjna