बम ब्लास्ट मामला: जगतार सिंह हवारा के बयान की अर्जी पर सुनवाई 23 को

punjabkesari.in Tuesday, Jul 16, 2019 - 12:35 PM (IST)

लुधियाना(मेहरा): घंटाघर चौक के पास वर्ष 1995 में हुए बम ब्लास्ट मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जगतार सिंह हवारा को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से अदालत में उसके बयान करवाने करने की लगाई की अर्जी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

 जगतार सिंह हवारा को 1995 में घंटाघर चौक के पास हुए बम विस्फोट में नामजद किया गया था। उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष जगतार सिंह हवारा को उसका धारा-313 सी.आर.पी.सी. के तहत बयान वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से कलमबद्ध करवाने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई है। वहीं हवारा के वकील ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि हवारा को निजी तौर पर अदालत में पेश करने के लिए बुलाया जाए ताकि वह सवालों का जवाब निजी तौर पर दे सके। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई के लिए स्थगित की है और इस दिन अदालत अभियोजन पक्ष की अर्जी पर अपना फैसला सुना सकती है। 
 

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