बिना रजिस्टे्रशन गाड़ी चला रहे हैं तो हो जाएं सावधान, 31 मार्च के बाद नहीं होगी रजिस्टे्रशन

punjabkesari.in Friday, Mar 06, 2020 - 02:04 PM (IST)

लुधियाना(सुरिन्द्र): अगर आप भी पिछले कुछ समय से अपने वाहन को बिना रजिस्टे्रशन के चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं। देश की सर्व उच्च अदालत के आदेशों से आगामी एक अप्रैल से सिर्फ बी.एस.-6 मानक वाले वाहनों की रजिस्टे्रशन ही हो सकेगी। वहीं बी.एस.-4 मानक वाले वाहनों की रजिस्टे्रशन करवाने की आखिरी तिथि 31 मार्च है। 31 मार्च तक बिना रजिस्टे्रशन चलने वाले बी.एस.-4 वाहनों को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो वे कबाड़ हो जाएंगे और उनकी रजिस्टे्रशन नहीं हो सकेगी। ऐसे बिना नंबर के वाहन शहर की ट्रैफिक पुलिस के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं।

एक अप्रैल से सिर्फ बी.एस.-6 वाहन ही रजिस्टर्ड होंगे। इस संबंधी पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने बाकायदा राज्य के सभी आर.टी.ए. और एस.डी.एम. को आदेश तक जारी कर दिए हैं। लोगों के वाहनों की रजिस्टे्रशन फाइलें 25 मार्च तक स्वीकार की जाएंगी और 31 मार्च तक उनका निपटारा कर दिया जाएगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए 21 मार्च और 28 मार्च को भी आर.टी.ए. आफिस व एस.डी.एम. आफिस खुले रहेंगे। 

डीलर दे रहे डिस्काऊंट ऑफर
ऑटोमोबाइल डीलर अपने पास पड़े बी.एस.-4 वाहनों के स्टाक को क्लीयर करने के लिए ग्राहकों को डिस्काऊंट आफर तक दे रहे हैं जबकि बी.एस.-6 वाहनों की कीमत कुछ अधिक है। अगर किसी डीलर के पास बी.एस.-4 वाहनों का स्टॉक बच जाता है तो वह उसके लिए कबाड़ के समान होगा व उसकी आर.सी. नहीं बन पाएगी। 

डीलरों का तर्क, 5 अप्रैल तक दें समय
वहीं कुछ ऑटोमोबाइल डीलरों ने बी.एस.-4 वाहनों की फाइलें जमा करवाने के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिए जाने की मांग की है। डीलरों के अनुसार नवरात्र त्यौहार 25 मार्च से आरम्भ होने जा रहे हैं। नवरात्र के साथ ही उनके काम में कुछ तेजी आती है। नवरात्र के दौरान बेचे गए बी.एस.-4 की आर.सी. की फाइलों को 5 अप्रैल तक जमा करवाने का समय दिया जाए।  आर.टी.ए. आफिस का ताल्लुक सिर्फ आर.सी. को पिं्रट करना है। ऐसे में 25 मार्च तक फाइलें जमा करवाने की अंतिम तिथि जारी करने में कोई औचित्य नजर नहीं आता। 

Vaneet