सिटी बस सर्विस विवाद:  आखिर कोर्ट पहुंची कंपनी के फैसले के खिलाफ नगर निगम की अपील

punjabkesari.in Thursday, Apr 04, 2024 - 02:32 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): सिटी बस सर्विस विवाद में कंपनी को 5 करोड़ का हर्जाना देने संबंधी आर्बीटेशन के फैसले के खिलाफ नगर निगम की अपील आखिर कोर्ट में पहुंच गई है। यह बताना उचित होगा कि कंपनी द्वारा 2018 के बाद सिटी बसों का करीब 5 करोड का किराया न देने की वजह से नगर निगम ने उसे टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया था।इस कार्रवाई के खिलाफ कंपनी ने कोर्ट की शरण ली तो आर्बीटेशन की नियुक्ति की गई। जिनके द्वारा डीजल के रेटों के मुकाबले सिटी बसों का किराया न बढाने की वजह से कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए नगर निगम को करीब 5 करोड हर्जाना देने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के खिलाफ नगर निगम द्वारा कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसकी सुनवाई अगले महीने होगी। जिसके लिए दोनों पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

 40 लाख की बैंक गारंटी हुई जब्त
करीब 5 करोड का हर्जाना देने संबंधी आर्बीटेशन के फैसले के खिलाफ लगाई गई अपील को लेकर कोई नतीजा सामने आने से पहले नगर निगम ने सिटी बस चलाने वाली कंपनी को बडा झटका दिया है। जिसके तहत कंपनी की 40 लाख की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है, यह कार्रवाई एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन के साथ बकाया किराया न देने के आरोप में की गई है। हालांकि कंपनी द्वारा नगर निगम के पूर्व अफसरों के साथ मिलीभगत के चलते पहले पूरी बैंक गारंटी दी ही नही गई थी।

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Vatika