कोर्ट ने डीईओ ऑफिस की कुर्की के दिए आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Oct 16, 2019 - 04:24 PM (IST)

लुधियाना(सलूजा): प्राइमरी स्कूल समराला से एक टीचर के रूप में सेवामुक्त हुई हरभजन कौर को 2001 से पैंशन व अन्य लाभ न दिए जाने का कोर्ट ने गंभीर नोटिस लेते हुए डीईओ ऑफिस लुधियाना के कुर्की करने के आदेश जारी किए हैं। 

सिविल जज जूनियर डिवीजन गीता रानी ने पीड़ित टीचर को पैंशन, ग्रैजुएटी व एलटीसी समेत ब्याज 19 लाख 6 हजार 455 रुपए अदा करने को कहा है। इस केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट दविंदर सिंह सैणी, गुरप्रीत सिंह सैणी व गगन ने बताया कि कोर्ट के आदेश जारी होते ही डीईओ ऑफिस के सामान को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 

कोर्ट की टीम की हाजिरी में डीईओ ऑफिस से कंप्यूटर, टेबल, चेयर व एसी समेत जब सामान को एकत्रित किया जाने लगा तो ऑफिस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। डीईओ विभाग के अधिकारी पीड़ित टीचर को बनती रकम का चैक दिए जाने का भरोसा देने लगे। जब इस मामले संबधी डिप्टी डीईओ कुलदीप सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ कहने की बजाए यह कह कर बात खत्म कर दी कि आप डीईओ से ही संपर्क कर लें।

Vaneet