अफीम पाए जाने के आरोपी को 10 साल की कैद

punjabkesari.in Wednesday, Apr 25, 2018 - 09:34 AM (IST)

लुधियाना(मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र अग्रवाल की अदालत ने नशीला पदार्थ अफीम पाए जाने के आरोप में आदित्य कुमार निवासी झारखंड को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

इस संबंध में रेलवे पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 12 जुलाई 2017 को अफीम पाए जाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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