दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Oct 31, 2018 - 08:37 AM (IST)

लुधियाना(मेहरा): शादी के झांसा देकर नाबालिगा का अपहरण और दुष्कर्म  करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया किनरा की अदालत ने गोंडा यू.पी. निवासी रामू को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की रहम की अपील को ठुकराते हुए उसे डेढ़ लाख रुपया जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। यह मामला नाबालिगा के पिता की ओर से 13 अगस्त 2015 को पुलिस थाना मॉडल टाऊन में दर्ज कराया गया था।  शिकायतकत्र्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी 3 बेटियां हैं। उसकी बीच वाली बेटी सुबह घर से स्कूल पढऩे के लिए गई, लेकिन शाम को वापस नहीं आई।

जब शिकायतकत्र्ता ने स्कूल में जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि उसकी बेटी स्कूल आई थी और पहला पीरियड लगाकर वापस चली गई। बाद में शिकायतकर्ता ने अपने तौर पर इस मामले की छानबीन की तो उसे पता चला कि उक्त दोषी उसकी बेटी को शादी का झांसा दे अपने साथ नहीं ले गया है।

इसके बाद शिकायतकत्र्ता ने इस मामले की जानकारी पुलिस थाना मॉडल टाऊन को दी, जिन्होंने मामला दर्ज कर उक्त मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान 25 अगस्त 2015 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके साथ से नाबालिगा को भी बरामद कर लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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