कोर्ट ने इंप्रूवमैंट ट्रस्ट व नगर निगम के अफसरों को किया तलब, जानें कारण

punjabkesari.in Sunday, May 15, 2022 - 03:28 PM (IST)

लुधियाना (हितेश) : पेड़ों के किनारों को कवर करने के मामले में कोर्ट द्वारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट व नगर निगम की इंजीनियरिंग ब्रांच के अफसरों को तलब करते हुए सैलरी अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में कौंसिल आफ इंजीनियर द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर या कंक्रीट डालकर पेड़ों के किनारों को कवर करने के विरोध में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केस किया हुआ है, जिसमें पेड़ों को हवा-पानी न मिलने की वजह से उनकी लाइफ काफी कम होने का हवाला दिया गया है। जिस पर एन.जी.टी. द्वारा पेड़ों के किनारों को एक मीटर तक कवर न करने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई असर न हुआ तो फैसला लागू करवाने के लिए लोकल कोर्ट की ड्यूटी लगाई गई है।

इस संबंधी केस की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट व नगर निगम द्वारा अब भी कई इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर या कंक्रीट डालकर पेड़ों के किनारों को कवर करने के सबूत पेश किए। इसका सख्त नोटिस लेते हुए कोर्ट ने एस.ई. राहुल गगनेजा व एक्शियन बूटा राम की सैलरी अटैच करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्हें 25 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

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Content Writer

Subhash Kapoor

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