रांग साइड वाहन चलाया या रैड लाइट जम्प की तो जाएंगे सलाखों के पीछे

punjabkesari.in Thursday, Oct 11, 2018 - 05:06 PM (IST)

लुधियाना (सुरिन्द्र): नगर में बढ़ रहे सड़क हादसों व ट्रैफिक जाम पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब नगर में रांग साइड वाहन चलाने या रैड लाइट जम्प करने पर पुलिस चालक का चालान करने की बजाय उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। पुलिस यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत करेगी। 

ए.सी.पी. ट्रैफिक गुरदेव ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियमों से जागरूक करने व सड़क हादसों से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी लोग शार्ट कट के चक्कर में वाहनों को रांग साइड दौड़ाते हैं या फिर रैड लाइट सिगनल पार करते हैं। नियमों की परवाह न कर लोग अपनी व अन्य लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं।पुलिस कमिश्नर डा. सुखचैन सिंह गिल व अन्य उच्चाधिकारियों के निर्देशों से अब पुलिस एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत पुलिस अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए रांग साइड वाहन चलाने, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने या फिर रैड लाइट जम्प करने वाले वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत उसी समय गिरफ्तार कर कलंदरा तैयार कर अदालत में पेश करेगी। ऐसे आरोपियों को जुर्माना या सजा देने का फैसला अदालत करेगी।  

यह है जुर्माना व सजा
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत खतरनाक ढंग से ड्राइविंग कर अपनी व दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालने वाले आरोपी को पहली गलती पर एक हजार रुपए जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों तथा 3 वर्षों में दूसरी बार गलती करने पर 2 हजार रुपए जुर्माना या 2 साल की सजा या दोनों का प्रावाधान है। 

शराबी चालकों को खिलाई जा रही है हवालात की हवा
बता दें कि इससे पहले नगर की पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार कर हवालात की हवा खिलाई जा रही है। शराबी चालक पकड़े जाने पर पुलिस उसका आल्कोमीटर से टैस्ट कर उसे गिरफ्तार करती है। इसके बाद पुलिस पुलिस द्वारा आरोपी चालक के खिलाफ कलंदरा तैयार कर अदालत में पेश किया जाता है जहां जुर्माना या सजा का फैसला सुनाया जाता है। शराबी चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना पुलिस को भी आल्कोमीटर दिए गए है, लेकिन इसके बावजूद शराबी चालकों के खिलाफ नामात्र है। ज्ञात हो कि शराब पीकर वाहन चलाने, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने या फिर किसी दूसरे का वाहन उसकी आज्ञा के बिना चलाने पर पुलिस चालक को बिना वारंट मौके से गिरफ्तार कर सकती है।

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