आयकर विभाग की शिकायतों का मामला: CM कैप्टन व उनके पुत्र रणइंद्र के खिलाफ सुनवाई 29 को

punjabkesari.in Wednesday, Jul 17, 2019 - 12:55 PM (IST)

लुधियाना(मेहरा): आयकर विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र्र सिंह के विरुद्ध शिकायतों को अदालत में दायर करने वाले आयकर अधिकारियों अमनप्रीत कौर व अमित दुआ की गवाहियां पूरी हो गई हैं। आयकर विभाग की तरफ से कुछ दस्तवेजों को अदालत के समक्ष रखने के लिए लगाई अर्जियों को चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट पी.एस. कालेका द्वारा मंजूर किए जाने के चलते अमित दुआ की एडीशनल गवाही के साथ कुछ दस्तवेज भी अदालत में पेश किए गए।

अदालत ने मामलों की अगली सुनवाई 29 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए विभाग को अपनी अन्य गवाहियां करवाने को कहा है। वहीं सी.एम. कैप्टन अमरेंद्र सिंह के पुत्र रणइंद्र सिंह के खिलाफ आयकर विभाग की दूसरे मामले में चल रही गवाही भी पूरी हो गई है। हालांकि आयकर विभाग ने रणइंद्र्र सिंह के खिलाफ एक अन्य मामले में आयकर अधिकारी अमित दुआ की गवाही पूरी करवा दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह के विरुद्ध अन्य मामलों में गवाही मुकम्मल नहीं हो पाई थी। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन स्थानीय चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट जपिन्द्र सिंह की अदालत ने जानबूझ कर आयकर विभाग से जानकारी छिपाने के आरोप में आयकर विभाग की ओर से दायर फौजदारी शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को तलब कर लिया था। आयकर विभाग ने कैप्टन अमरेंद्र सिंह व रणइंद्र सिंह के खिलाफ स्थानीय अदालत में गत वर्ष आयकर विभाग की धारा 277 व फौजधारी की धाराओं 176, 177, 181, 186, 187, 193 व 199 के तहत शिकायत दायर की हुई है।

शिकायत में विभाग ने कैप्टन व रणइंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि कैप्टन व सिंह की विदेशों में कई चल-अचल सम्पत्तियां हैं व उसने विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कैप्टन अमरेंद्र सिंह को एक नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा था लेकिन कैप्टन सिंह ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर की ओर से दायर की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी ने अपने सुनाए आदेश में निचली अदालत के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह को तलब किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को पुन: निचली अदालत में आज के लिए भेज दिया था। राजीव कुमार बेरी की अदालत ने अपने फैसले में ठहराया था कि निचली अदालत में मामले से संबंधित दस्तावेज नियमों मुताबिक अटैस्टेड नहीं हुए थे और खामियों के चलते भी तलब कर लिया गया, जो कि गलत था। उक्त अदालत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र्र सिंह को निचली अदालत द्वारा तलब किए जाने के फैसले को स्टे कर रखा था। मुख्यमंत्री व उनके पुत्र अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं।

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