पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़क हत्या करने पर पति को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Jan 21, 2020 - 09:53 AM (IST)

लुधियाना(मेहरा): अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखविंद्र कौर की अदालत ने पति प्रदीप कुमार निवासी गुरदेव नगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हैबोवाल कलां निवासी वीरेंद्र कुमार की शिकायत पर यह मामला पुलिस थाना जमालपुर की ओर से 31 मई 2014 को दर्ज किया गया था। 

पुलिस के मुताबिक कि 31 मई 2014 को पुलिस थाना जमालपुर मे थाना मुंशी को यह सूचना मिली कि एक पैशेंट जली हुई हालत में सी.एम.सी. अस्पताल में भर्ती है, जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि पीड़िता को डी.एम.सी. अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। 

पीड़िता ने बयान दर्ज करने वाले जज शाहिद को बताया कि उसकी शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। उसका पति शराब के नशे में रोजाना उससे मारपीट करता था। 30 मई 2014 से करीब 2 दिन पहले के पति से उसका झगड़ा चल रहा था। 30 मई 2014 को दोपहर करीब 12:00 बजे उसका पति घर आया व उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसकी सास और उसकी ननद भी उसके पति का साथ देती थी। पीड़िता के बयानों पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। सरकारी वकील बलविंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि घटना के समय पीड़िता 8 माह की गर्भवती भी थी और जलने के कारण उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने पीड़िता की सास और ननद को बेकसूर पाया। शिकायतकर्ता और पीड़िता के बयानों और सरकारी वकील बलविंद्र सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई।

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