अवैध कालोनियों को रैगुलर करने के लिए जारी होगी रिवाइज पॉलिसी

punjabkesari.in Monday, Jul 16, 2018 - 01:42 PM (IST)

लुधियाना(हितेश): पंजाब सरकार ने कालोनाइजरों के विरोध के मद्देनजर अवैध कालोनियों को रैगुलर करने के लिए रिवाइज पॉलिसी जारी करने का फैसला किया है, जिस बारे में रिपोर्ट बनाकर 18 जुलाई को सी.एम. को सौंपी जाएगी। यह ऐलान शहरी विकास मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने यहां कालोनाइजरों के साथ रखी मीटिंग दौरान किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, एम.पी. रवनीत बिट्टू, मेयर बलकार संधू, विधायक राकेश पांडे, संजय तलवाड़ व कुलदीप सिंह मौजूद थे।

इस मीटिंग दौरान कालोनाइजरों की तरफ से कुलतार सिंह जोगी, महिन्द्र गोयल, अशोक मल्होत्रा, गुलशन जी.के., दर्शन लाल लड्डू, नंदी गुप्ता, गुरविन्द्र लांबा ने अपनी मांगों को मंत्री के सामने रखा। इसमें उनके द्वारा अवैध कालोनियों व प्लाटों को रैगुलर करने के लिए लगाई गई शर्तें हटाकर मौजूदा स्थिति के हिसाब से कंपाऊंड करने का मुद्दा उठाया गया। मांगें स्वीकार होने के बदले कालोनाइजरों ने आगे कोई अवैध कालोनी न काटने का विश्वास भी सरकार को दिलाया है। बाजवा ने कहा कि पॉलिसी जारी करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य वहां प्लाट लेकर मकान बनाने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना है। क्योंकि अवैध कालोनियों को रैगुलर करने से मिलने वाली फीस का पैसा उन एरिया के विकास पर खर्च करने की योजना है। इसके मद्देनजर पॉलिसी को कामयाब करने के लिए कैप्टन अमरेन्द्र सिंह व पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने पहले कालोनाइजरों व प्रॉपर्टी डीलरों के सुझाव लेने के लिए कहा है।

पुराने आवेदनों की फीस भी होगी एडजस्ट
अकाली -भाजपा सरकार के समय जारी पॉलिसी के तहत अवैध कालोनियां या प्लाट रैगुलर करवाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिए थे उनमें से अधिकतर ने शर्तें पूरी न होने कारण बकाया फीस जमा नहीं करवाई। इसका हवाला देते हुए सरकार ने उन आवेदकों की सिक्योरिटी राशि जब्त कर कालोनियों को एक बार फिर से अवैध घोषित कर दिया। इस फीस को अब नई पॉलिसी के तहत एडजस्ट करने की राहत सरकार ने कालोनाइजरों को देने का ऐलान किया है।

नहीं बदलेगी मार्च-2018 तक की कट ऑफ डेट, बाद में बनी अवैध कालोनियों पर होगी कार्रवाई
अकाली-भाजपा सरकार के समय जारी की गई पॉलिसी में अप्रैल 2013 तक बनी अवैध कालोनियों को रैगुलर किया गया था। जबकि कांग्रेस सरकार द्वारा जारी पॉलिसी में मार्च 2018 तक की कट ऑफ डेट रखी गई। लेकिन उस पॉलिसी को लेकर सहमति न बनने पर उसे रिवाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान कई और नई कालोनियां बन गई हैं, जिन्हें राहत देने बारे उठ रही मांग को दरकिनार करके सरकार ने कट ऑफ डेट मार्च 2018 तक ही रखने का फैसला किया है। उसके बाद बिना मंजूरी के बनी कालोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान मंत्री बाजवा ने किया है।

 

अब कालोनाइजर नहीं बेच सकेंगे पार्क व सड़कों का एरिया
आमतौर पर कालोनाइजरों द्वारा पहले प्लाट बेचते समय लोगों को दिखाई जाती सड़क या पार्क की जगह को बाद में बेच दिया जाता था। लेकिन नई पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है कि कालोनी रैगुलर करने के लिए आवेदन करते समय पार्क या सड़क के रूप में दिखाई गई जगह को विभाग के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। उस जगह की मैंटीनैंस सारे प्लाट बिकने तक कालोनाइजर को करनी होगी और उसके बाद यह जिम्मा रैजीडैंट वैल्फेयर एसो. को सौंपा जाएगा।

Punjab Kesari