नई बन रही अवैध कालोनियों के खिलाफ  कार्रवाई न करने को लेकर ग्लाडा पर उठे सवाल

punjabkesari.in Sunday, Jan 20, 2019 - 09:41 AM (IST)

लुधियाना(हितेश): रैगुलर करवाने के लिए अप्लाई न करने वाली अवैध कालोनियों में निगम द्वारा एक स्पैशल ड्राइव के तहत जे.सी.बी. चलाने के बाद ग्लाडा द्वारा भी पिछले दिनों के दौरान कई जगह काम बंद करवाने का दावा किया गया है। इस संबंधी रैगुलेटरी ब्रांच के अधिकारियों द्वारा जारी पै्रस रिलीज में राहों रोड, साहनेवाल, चंडीगढ़ रोड, रामगढ़, धआंधरा रोड एरिया में स्थित अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करने का जिक्र किया गया है। 

इन अवैध कालोनियों के मालिकों को रैगुलर करवाने के लिए अप्लाई न करने तक निर्माण रोकने के लिए बोला गया है, जिनमें से कुछ अवैध कालोनिया तो बिल्कुल नई बन रही हैं, लेकिन उन पर तोडऩे की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सरकार की पॉलिसी के मुताबिक मार्च 2018 के बाद अवैध रुप से बनने वाली कालोनियों को रैगुलर नहीं किया जा सकता। 

सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए चुङ्क्षनदा एरिया में की गई है खानापूर्ति
बताया जाता है कि अवैध कालोनियों को रैगुलर न करवाने वालों के खिलाफ  नगर निगम की ताबड़तोड़ ड्राइव को लेकर सरकार द्वारा ग्लाड़ा के अधिकारियों से जबाबतलबी की गई है, जिसके तहत रिपोर्ट भेजने के लिए अवैध कालोनियों में निर्माण बंद करवाने के नाम पर जो कार्रवाई की गई है, वो भी चुङ्क्षनदा एरिया तक ही सीमित रही है।

इन इलाकों में बन रही हैं नई अवैध कालोनियां
राहों रोड, हम्बड़ा रोड, नूरवाला रोड, कादियां, कासाबाद, सुजातवाला, ख्वाजके, सीडा, मांगट, बाजड़ा, भामियां, मुंडियां, चंडीगढ़ रोड, रामगढ़, कोहाड़ा, दिल्ली रोड, साहऩेवाल, धांधरा, पकख़ोवाल रोड, जोधा, ललतों, ताजपुर रोड, चूढ़पुर, जस्सियां, सिधवा नहर रोड, फीरोज़पुर रोड, साऊथ सिटी रोड, लादिया, लाडोवाल, बहादुर के रोड, काली सड़क, काकोवाल रोड, गेहलेवाल, कैलाश नगर रोड, कक्का-धोला, जागिरपुर, टिब्बा रोड।

रोक के बावजूद हो रही है रजिस्ट्रियां
सरकार द्वारा अब तक जितनी भी बार अवैध कालोनियों को रैगुलर करने संबंधी वन टाईम सेटेलमैंट पॉलिसी जारी की गई है, उसमें साफ  तौर पर लिखा गया है कि फीस जमा करवा कर एन.ओ.सी. न लेने वाले प्लॉट होल्डरों की रजिस्ट्री करने पर रोक लगी रहेगी, लेकिन अब भी अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जिसकी आड़ में जमकर क्रप्शन होने की चर्चा भी सुनने को मिल रही है, जबकि रैवेन्यू विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निगम व ग्लाड़ा द्वारा जिन अवैध कालोनियों की लिस्ट भेजी गई है, उनमें फीस जमा करवा कर एन.ओ.सी. न लेने वाले प्लॉट होल्डरों की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है।

क्या कहते हैं ग्लाडा के ऑफिसर
इस मामले में ग्लाडा की रैगुलेटरी ब्रांच के एस.डी.ओ. दिवलीन सिंह का कहना है कि मार्च 2018 से पहले बनी अवैध कालोनियों का सर्वे करके लिस्ट तैयार की गई है, उसके बिना किसी कालोनी को रैगुलर नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अवैध कालोनियों को रैगुलर करने संबंधी अप्लाई करते समय गूगल मैप साथ लगाने की शर्त लगाई गई है, जो नई अवैध कालोनियां बन रही हैं, उनके खिलाफ  केस दर्ज करवाने व रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को लिख कर भेजा गया है, जो पहले की अवैध कालोनियां बनी हुई हैं। उनको पॉलिसी की डैडलाइन खत्म होने से पहले रैगुलर करने के लिए अप्लाई करने के लिए बोला गया है, उस समय तक उन अवैध कालोनियों में निर्माण करने पर रोक लगा दी गई है, अगर उन अवैध कालोनियों को रैगुलर करने के लिए अप्लाई न किया गया तो निर्माण तोडऩे की कारवाई की जाएगी।

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