घर में ही अवैध रूप से चला रहा था मिनी गैस एजैंसी

punjabkesari.in Friday, Sep 28, 2018 - 06:11 PM (IST)

लुधियाना (खुराना): थाना दरेसी प्रमुख इंस्पैक्टर राजवंत सिंह ने पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर सुंदर नगर की दौलत कालोनी में पड़ती एक दुकान में छापेमारी कर 56 गैस सिलैंडरों का जखीरे सहित आरोपी मदीन को काबू कर उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 336, 420, 3 ई.सी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इंस्पैक्टर राजवंत सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मदीन घर में ही अवैध रूप से मिनी गैस एजैंसी चला रहा था। छापेमारी दौरान पुलिस को 4 किलो वाले 40 गैस सिलैंडर व 19 किलो वाले 16 कमर्शियल सिलैंडर मिले हैं। आरोपी गैस एजैंसियों के कर्मचारियों से मिलीभगत कर गैस की कालाबाजारी का बड़ा नैटवर्क चलाया जा रहा था। वह विभिन्न एजैंसियों के कारिंदों से घरेलू व कमर्शियल गैस सिलैंडरों को खपतकारों की फर्जी बुकिंग करवा कर ब्लैक मार्कीटिंग कर रहे थे।

छापामारी टीम का घेराव करने की कोशिश
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ए.एफ.एस.ओ. जसविन्द्र सिंह के नेतृत्व में विभागीय इंस्पैक्टरों रोशन चोपड़ा, हरसिमरन सिंह व नितेश गोयल की टीम ने भाई रणधीर सिंह नगर के नजदीक पड़ते सनेत गांव मेंघरेलू गैस सिलैंडरों के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से 10 घरेलू गैस सिलैंडरों सहित इलैक्ट्रॉनिक तोल कांटे व गैस पलटी सिस्टम की मशीनें जब्त कर लीं। इस दौरान गैस माफिया से जुड़े दलालों ने टीम का घेराव करने की कोशिश की।

माहौल तनावपूर्ण होता देख टीम के अधिकारी गैस सिलैंडर व अन्य सामान कब्जे में लेकर मौके पर अपना बचाव करते हुए निकल गए। जसविन्द्र सिंह ने बताया कि बुधवार को टीम ने गांव सनेत में व्यापारिक संस्थानों पर छापेमारियां करते हुए 17 घरेलू गैस सिलैंडरों सहित अन्य सामान कब्जे में लिया है। जबकि आज उक्त कार्रवाई दौरान गैस की पलटी मारने वाले कालाबाजारियों के अड्डे पर पड़े अवैध घरेलू गैस सिलैंडरों को जब टीम ने जब्त किया तो उन्होंने मौके पर अपने अन्य साथी बुलाकर टीम का घेराव करने की कोशिश की। जिस पर टीम के अधिकारी गैस सिलैंडर व अन्य यंत्रों को कब्जे में लेकर मौके से निकल गए। 

एजैंसी मालिकों को किया जा सकता है नामजद
पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आरोपी से पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वह कौन-कौन सी गैस एजैंसियों के कर्मचारियों से सैटिंग कर गैस की कालाबाजारी का नैटवर्क चला रहा है। नियमों के मुताबिक किसी भी व्यापारिक अथवा कमॢशयल स्थान पर 100 किलो से ऊपर गैस स्टोर करने के लिए एक्सपलोसिव विभाग से लाइसैंस लेने के साथ ही अग्निशम यंत्र मौके पर होना अनिवार्य है। जांच पड़ताल के बाद आरोपी गैस एजैंसी मालिकों को भी मामले में नामजद किया जा सकता है।

पुलिस प्रोटैक्शन की रखेंगे मांग
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कंट्रोलर राकेश भास्कर ने कहा कि छापेमारियों दौरान विभागीय टीम के साथ दुव्र्यवहार करने वाले आरोपियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वह पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर छापेमारी दौरान पुलिस प्रोटैक्शन की मांग करेंगे।

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