Improvement ट्रस्ट से पकखोवाल रोड पर प्लॉट लेने वाले को मिला दोहरा फायदा
punjabkesari.in Thursday, Aug 11, 2022 - 01:25 PM (IST)
लुधियाना (हितेश): विजिलेंस द्वारा एल.डी.पी. केसों की अलॉटमेंट में नियमों का उल्लंघन होने को लेकर improvement ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन, ई ओ व अन्य मुलाजिमों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में जालंधर के जिस प्रॉपर्टी डीलर को नामजद करने की बात कही जा रही है। उसे पकखोवाल रोड पर प्लॉट लेने के दौरान दोहरा फायदा होने का खुलासा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक improvement ट्रस्ट द्वारा शहीद भगत सिंह नगर में जो प्लॉट नंबर 9 बी अलॉट किया गया है । उस जगह को पहले इंडोर स्टेडियम की एक्सटेंशन के लिए रखा गया था लेकिन उस जगह में से 300 गज रास्ता देने के लिए छोड़कर प्लॉट बना दिया गया जबकि उस समय शहीद भगत सिंह नगर व अन्य एरिया में उस साइज के प्लॉट मौजूद थे। लेकिन ड्रा के नाम पर फर्जीवाड़ा करके रिहायशी की बजाय पकखोवाल रोड पर स्थित कमर्शियल प्लॉट दे दिया गया।
इससे कुछ देर बाद बेक साइड के प्लॉट को बोली पर लगा दिया गया जो प्लॉट भी फ्रंट वाले व्यक्ति को ही देने का जिक्र विजिलेंस द्वारा एफ आई आर में किया गया है। जिसके लिए कथित तौर पर ऑनलाइन बोली को कंट्रोल करने के लिए एस डी ओ के साथ पूर्व चेयरमैन के पी ए को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब इस मामले में जालंधर के प्रॉपर्टी डीलर को नामजद करने की चर्चा हो रही है जिसके द्वारा जमानत लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की सूचना है।