नाबालिग बच्ची के दुष्कर्मी को मिली 10 वर्ष की सजा

punjabkesari.in Monday, Oct 15, 2018 - 09:07 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा): नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोष में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया किन्नरा की अदालत ने मलोद निवासी दलजीत कुमार को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की रहम की अपील को ठुकराते हुए उसे 1 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। 

यह मामला पीड़िता की ओर से 14 अगस्त 2015 को पुलिस थाना मालोद में दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उक्त आरोपी मूल रूप से संगरूर का रहने वाला है और उसके पिता का दोस्त भी था। आरोपी उसके गांव में बनी टंकी पर काम करता था। पीड़िता ने 2014 में पढ़ाई छोड़ दी और घर का कामकाज करने लगी। वारदात वाले दिन आरोपी ने सुबह करीब 10.00 बजे उसके घर संदेशा भेजा कि वह नाश्ता करना चाहता है जिस पर पीड़िता की माता ने नाश्ता बना पीड़िता के भाई को आरोपी को नाश्ता देकर आने के लिए कहा। लेकिन वो अकेला नहीं जाना चाहता था इसलिए वह पीड़िता को अपने साथ ले गया। जब पीड़िता और उसका भाई पानी की टंकी के पास पहुंचे तो आरोपी वहां अकेला मौजूद था। नाश्ते के बाद उसने पीड़िता के भाई को 20 रुपए देकर दुकान से कुछ सामान लाने को कहा। उसके जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे बताने पर धमकियां दी। शिकायत मिलने पर पुलिस थाना मलोद ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
 

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