8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामलाः SSP को अध्यापक पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश

punjabkesari.in Saturday, Jun 09, 2018 - 01:55 PM (IST)

लुधियाना (विक्की) : गुरु शिष्य रिश्ते को तार-तार करते हुए रायकोट तहसील के अंतर्गत आते एक सरकारी स्कूल के कम्प्यूटर अध्यापक द्वारा 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के प्रयास के मामले के बाद बेशक गांव की पंचायत ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

मगर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमिशन ने उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अध्यापक पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश एस.एस.पी. जगराओं को देने के अलावा डी.पी.आई. सैकेंडरी को भी अध्यापक को सस्पैंड करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि उक्त मामले में कमिशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट सहित पेश होने के आदेश जारी किए थे। जानकारी के मुताबिक विभाग ने मामले की जो रिपोर्ट कमिशन को पेश की है उसमें उक्त घटना के लिए कम्प्यूटर अध्यापक को दोषी पाया गया है। इसके बाद कमिशन ने उक्त मामले में अगली कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। यही नहीं स्कूल प्रमुख से भी घटना वाले दिन ही मामले की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन में न देने बारे कमिशन ने जवाब मांगा है।


गुमनाम व्यक्ति की शिकायत से हुआ खुलासा
मामले का खुलासा उस समय हुआ जब किसी गुमनाम व्यक्ति ने शिक्षा विभाग के सैके्रटरी कृष्ण कुमार को शिकायत कर पूरी घटना बारे बताया। सैक्रेटरी के आदेशों के बाद जब डी.ई.ओ. स्वर्णजीत कौर ने मामले की जांच डिप्टी डी.ई.ओ. डा. चरणजीत को सौंपी तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया।

 

यह है मामला
जानकारी के मुताबिक घटना 2 मई की है जब मौसम खराब होने की वजह से 8वीं की छात्रा स्कूल में ही कुछ समय के लिए रुक गई। इसी दौरान कम्प्यूटर अध्यापक ने उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हुए जबरन गले लगाने का प्रयास किया लेकिन उसने किसी तरह वहां से स्वयं को सुरक्षित किया और घर जाकर पूरी बात बताई। इसके बाद छात्रा के मामा ने जब स्कूल हैड टीचर को इसकी शिकायत की तो मामले की जांच के बाद घटना सही पाई गई। स्कूल प्रशासन द्वारा आरोपी टीचर पर कोई कार्रवाई न करने के बाद छात्रा के मामा ने गांव की पंचायत के सामने उक्त बात रखी, जिसके बाद पंचायत ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया।

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