रजिस्ट्री के लिए NOC की छूट देने से नगर निगम को हुआ अवैध बिल्डिंगों के रेवेन्यू का नुकसान

punjabkesari.in Monday, Aug 08, 2022 - 05:11 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए एन ओ सी लेने की छूट देने से नगर निगम को मिलने वाले अवैध बिल्डिंगों के रेवेन्यू का नुकसान होगा। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर द्वारा डी सी को भेजी गई लेटर में विभिन्न एरिया की लिस्ट भेजकर वहां स्थित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी की जरूरत न होने की बात कही गई है लेकिन उपरोक्त एरिया में स्थित नक्शा पास करवाए बिना बनी या ओवर कवरेज वाली बिल्डिंगों को नगर निगम द्वारा नज़रंदाज कर दिया गया है जबकि इससे पहले जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा किसी भी एरिया में स्थित प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए एन ओ सी लाने की शर्त लगाई गई थी तो नगर निगम द्वारा रेगुलर फीस, डिवेलपमेंट चार्ज वसूलने के अलावा बिल्डिंग में हुए अवैध निर्माण की फीस भी ली जा रही थी। जिससे नगर निगम को काफी रेवेन्यू मिल रहा था लेकिन अब जब नगर निगम को मुलाजिमों सैलरी देने में दिक्कत आ रही है तो इस तरह रजिस्ट्री के लिए एन ओ सी की शर्त खत्म करके आसानी से मिल रहे रेवेन्यू का मोह छोड दिया है।

 

इस केटेगरी को दी गई है छूट 

- लाल कोर एरिया
- 1995 से पहले बनी कालोनियां 
-मंजूर या रेगुलर कालोनियों
-टाउन प्लानिंग स्कीम
- improvement ट्रस्ट या गलाडा दुआरा डिवेलप एरिया

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Vatika