सिद्धू के ऑर्डर पर कमिश्नर ने सुपरिंटैंडैंट को दिए रिकवरी ड्राइव चलाने के निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Jun 30, 2018 - 10:34 AM (IST)

लुधियाना (हितेश): नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले डिफाल्टरों पर आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ सकती है। इसके तहत लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कमिश्नर को रिकवरी बारे रैगुलर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। यहां बताना उचित होगा कि 2013 में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने के बाद से ही रिटर्न दाखिल करने वालों का आंकड़ा हर वर्ष डाऊन हो रहा है, जिसकी वजह निगम अधिकारियों द्वारा तो प्रापर्टी टैक्स माफी की कैटागरी में इजाफा होने को बताया जाता है। मगर असलियत यह है कि एक बार के बाद रैगुलर प्रापर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ  पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बात बजट टारगेट के रिजल्ट रिव्यू करने बारे बुलाई गई मीटिंग में सिद्धू के नोटिस में आई तो उन्होंने रिकवरी ड्राइव को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कमिश्नर रैगुलर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर चारों जोन के सुपरिंटैंडैंट को लैटर जारी कर दिया गया है, जिसमें डिफाल्टरों के खिलाफ  सख्ती बढ़ाने को कहा गया है, उसके रिजल्ट बारे एक प्रोफॉर्मा के हिसाब से हर सप्ताह रिव्यू किया जाएगा।
 

माफी खत्म होने के बावजूद हाऊस टैक्स से डाऊन हुआ रैवेन्यू
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करते समय वैसे तो केंद्र से ग्रांट मिलने के लिए लगी शर्तों का हवाला दिया था। मगर उसके तहत 250 गज तक के रिहायशी मकानों को मिल रही माफी खत्म होने के मद्देनजर रैवेन्यू जुटाने का टारगेट हाऊस टैक्स के मुकाबले ज्यादा रखा था। अब आलम यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स की कलैक्शन हाऊस टैक्स से भी डाऊन हो गई है।

सीलिंग व नीलामी की होगी कार्रवाई
सिद्धू के आदेश के अनुसार निगम अधिकारियों को इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है कि कितने प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनमें से कितने लोगों ने बकाया टैक्स जमा करा दिया है। नोटिस के बावजूद टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ  हुई कार्रवाई की डिटेल अलग से मांगी गई है। इसके तहत प्रॉपर्टी अटैच करके सीलिंग व नीलाम करने का प्रावधान है।


टैक्स चोरी करने वालों पर लगेगी सौ फीसदी पैनल्टी
सिद्धू ने यह आदेश दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटनी का काम तेज किया जाए, जिसमें लैंड यूज व कवरेज एरिया बारे गलत जानकारी देने वाले यूनिट की क्रॉस चैकिंग की जाएगी। इस दौरान टैक्स चोरी का मामला सामने आने पर सौ फीसदी पैनल्टी लगाई जाती है।

सितम्बर तक मिलेगी 10 फीसदी रिबेट
जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स के पैंडिंग रैवेन्यू को जमा करवाने का सवाल है, उसके साथ 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पैनल्टी देने का नियम है। मगर नववर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर सितम्बर तक 10 फीसदी की रिबेट मिल सकती है।

Vatika