100 करोड़ का जुर्माना लगाने का मामला: NGT ने नगर निगम को दिए ये निर्देश

punjabkesari.in Monday, Aug 01, 2022 - 04:19 PM (IST)

लुधियाना (हितेश): महानगर में सालिड वेस्ट मेनेजमेंट नियमों का पालन न होने को लेकर जहां नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 100 करोड़ का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। वहीं नगर निगम को ताजपुर रोड स्थित डंप के नजदीक रह रहे झुग्गी वालों के पुनर्वास का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां बताना उचित होगा कि अप्रैल के दौरान डंप के नजदीक स्थित झुग्गी में आग लगने की वज़ह से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई थी। जिसे लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगने के अलावा एन जी टी दुआरा मॉनीटरिंग कमेटी को साइट विजिट करने के लिए भेजा गया, जिनके द्वारा दी गई रिपोर्ट में डंप पर सालों से जमा कूडे की प्रोसेसिंग न होने के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया गया है। जिसके मद्देनजर एन.जी.टी द्वारा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के अलावा सालिड वेस्ट मेनेजमेंट पर खर्च करने के लिए नगर निगम को 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंधी जारी ऑर्डर में  डंप के नजदीक रह रहे झुग्गी वालों के पुनर्वास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी नगर निगम को सौंपी गई है

यह बताई गई है वजह 
एन जी टी की मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक झुग्गी वालों में ज्यादातर कुड़ा बीधने लोग हैं, जिनके पास बिजली - पानी की सुविधा नहीं है और जिस जगह वह रह रहे हैं वो झुग्गियाँ सूखे घास व तिरपाल की बनी हुई हैं वहां भारी मात्रा में प्लास्टिक व अन्य ज्वलनशील मैटीरियल होने की वजह से आग की छोटी सी चिंगारी आने पर भी कोई हादसा होने का खतरा बना रहता है

यह भी दिए गए हैं निर्देश

- डंप के आसपास करनी होगी 10 फुट ऊंची दीवार

- वाहनों की आवाजाही के लिए छोड़ा जाए 30 फुट रास्ता

- कूडे के ढेरों की ऊंचाई 20 से घटाकर 7 फुट करनी होगी

- झुग्गियों के नजदीक होनी चाहिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

- झुग्गियों को टिन के शैड या किसी अन्य मटीरियल से बनाया जाए

- कुड़ा बीधने का काम दिन में ही होना चाहिए

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Vatika