प्रदूषण बोर्ड ने दी प्लास्टिक बैग बेचने वालों पर दबिश

punjabkesari.in Friday, May 04, 2018 - 01:43 PM (IST)

खन्ना(शाही): पंजाब प्रदूषण बोर्ड के आफिसरों ने आज खन्ना में प्लास्टिक बैग बेचने वालों की दुकानों पर दबिश दी, लेकिन कोई कार्रवाई किए बिना उन्हें खादयुक्त बायोडीग्रेडेबल बैग बेचने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही प्रदूषण बोर्ड की टीम की गाड़ी दुकानों के आगे रुकी दुकानदारों में भगदड़ मच गई, लेकिन आफिसरों ने उन्हें बड़ी की मधुर भाषा में समझाया कि जो प्लास्टिक के बैग वे बेच रहे हैं उससे एक तो वह नालियों में जाकर सीवरेज जाम कर देता है दूसरा कूड़े के ढेर से गऊओं व अन्य जानवरों के पेट में जाने से वे मौत का शिकार होते हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फतेहगढ़ साहिब के एक्सियन राकेश कुमार नय्यर ने अपने अधिकार क्षेत्र खन्ना में आज बोर्ड के एस.डी.ओ. गुलशन कुमार व फील्ड अटैंडैंट विनोद कुमार की अगुवाई में खन्ना के प्लास्टिक के बैग बेचने वाले दुकानदारों से संपर्क कर उन्हें खादयुक्त बायोडीग्रेडेबल बैग बेचने के लिए प्रेरित करने को कहा था। गुलशन कुमार ने आज सुबह 11 बजे ही रेलवे रोड स्थित दुकानदारों के जहां दबिश दी थी व गांधीगिरी दिखाते हुए उन्हें खादयुक्त वायोडीग्रेडेबल बैग बेचने के लिए प्रेरित किया ।  


क्या कहना है दुकानदारों का
खन्ना के थोक प्लास्टिक बैग बिके्रता धर्मपाल एंड संज के मालिक सनी विजन ने बताया कि उन्होंने जब प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू द्वारा हरिमन्दिर साहिब अमृतसर में खादयुक्त बायोडीग्रेडेबल बैग प्रयोग करने की खबर पड़ कर ही सोच लिया था कि वह भी प्लास्टिक के बैग बंद कर ऐसे बैग ही बेचेंगे, लेकिन उन्होंने पता करवाया था अभी यह बैग बनाने वाले बहुत ही कम उद्योग हैं और पूरी सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 

क्या है बायोडीग्रेडेबल कम्पोजेबल बैग
मकई व अन्य दानों की वेस्ट से बने वायोडीग्रेडेबल (जैव निम्नकरणीय) बैग बनाते समय किसी भी रसायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। प्लास्टिक बैग के विपरीत यह बैग पानी में घुल जाते हैं। क्योंकि यह बैग खाद्य पदार्थों से बने होते हैं तो पानी में घुल जाने के बाद खाद का काम करते हैं एवं सीवरेज का पानी जब खेतों में प्रयोग किया जाता है तो लाभकारी साबित होता है। यूरोपीय देशों ने तो प्लास्टिक बैग पर पूर्ण पाबंदी लगा इन बैगों के प्रयोग न करने पर जेल भेजने के प्राबधान किए हुए हैं।

नगर कौंसिल को दी चेतावनी
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्सियन राकेश नय्यर ने बताया कि प्लास्टिक के बैग्ज का प्रयोग रोकने की नियमों अनुसार नगर कौंसिलों की जिम्मेदारी होती है एवं एक बार ऐसे बैग प्रयोग करने एवं बेचने वालों पर 2500 रुपए जूर्माना किया जाना होता है, लेकिन नगर कौंसिल अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही। नगर कौंसिलों को चेतावनी दी गई है कि वह अपने-अपने शहरों में प्लास्टिक के बैग बेचने वालों पर जुर्मानें लगा कर इन बैगों की बिक्री व प्रयोग पर रोक लगाएं। 
 

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