रूपिंद्र गांधी मर्डर केस: अपहरण के दोषियों को 8-8 वर्ष की कैद व जुर्माना, हत्या के आरोप से बरी

punjabkesari.in Thursday, Feb 20, 2020 - 09:32 AM (IST)

लुधियाना( मेहरा): बहुचर्चित रूपिंद्र गांधी के मर्डर मामले में आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने खन्ना निवासी रणजोध सिंह और गोङ्क्षबदगढ़ निवासी राजकुमार को अपहरण के आरोप में 8-8 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 5 सितंबर 2003 को पुलिस थाना सदर थाना में दर्ज किया गया था। शिकायतकत्र्ता हरप्रीत सिंह के मुताबिक 5 सितम्बर 2003 को वह और मृतक रुपिंद्र सिंह उर्फ गांधी के साथ एक स्कूटर पर सुबह करीब 8.30 बजे जा रहे थे जब वे गांव के पास पहुंचे तो आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके स्कूटर में टक्कर मार दी व बाद उन पर हमला कर दिया। इसके उपरांत वह रूपिंद्र गांधी को अपने साथ ले गए व उसकी हत्या कर दी। इस मामले में अन्य 6 आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। मौजूदा दोनों आरोपी अलग से भगौड़े हो गए थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के देखने के बाद अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी न पाते हुए हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

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