सरकार प्रोबेशन संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को इसी तरह करे लागू : बैंस

punjabkesari.in Saturday, Sep 15, 2018 - 01:47 PM (IST)

लुधियाना (कंवलजीत): लोक इंसाफ पार्टी के मुखी और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से प्रोबेशन पर नियुक्त किए गए मुलाजिमों को भारी राहत देने के फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब सरकार को अपील की है कि 2016 में नियुक्त किए गए मुलाजिमों को अब तक बनता बकाया दिया जाए और हाईकोर्ट के आदेशों को इसी तरह लागू किया जाए।

विधायक बैंस ने कहा कि राज्य में 2016 में अलग-अलग पदों और निर्धारित वेतन दिए जाने की शर्त पर मुलाजिम रखे गए थे। नियुक्त किए गए मुलाजिमों पर शर्त लगाई गई थी कि इस तरह के मुलाजिमों को उनकी प्रोबेशन अवधि को उनके सेवाकाल में नहीं जोड़ा जाएगा। इन शर्तों के मुताबिक प्रोबेशन अवधि दौरान मुलाजिमों को ग्रेड-पे, वाॢषक तरक्की और अन्य भत्ते नहीं दिए जाते थे। मुलाजिमों की तरफ से दायर की गई पटीशन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुलाजिमों के हक में फैसला दिया है जो प्रशंसनीय है।

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