स्टेट इन्र्फोमेशन कमिश्नर पंजाब ने लिया सख्त एक्शन, SHO के जारी किए वारंट
punjabkesari.in Monday, Nov 11, 2019 - 05:30 PM (IST)
लुधियाना(सलूजा): स्टेट इन्र्फोमेशन कमिश्नर पंजाब ने आरटीआई एक्ट के तहत एक मामले में संबधित व्यक्ति को सूचना प्रदान ना करने के मामले में डाबा पुलिस स्टेशन के प्रभारी सब इंस्पैक्टर रविंदरपाल सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। इस पुलिस अधिकारी के जमानती वांरट जारी करते हुए 21 नवंबर को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ ही स्टेट इन्र्फोमेशन कमिश्नर पंजाब अवतार सिंह कलेर ने पुलिस कमिश्नर लुधियाना को भी इस सब इंस्पैक्टर के खिलाफ बनती अनुशासनी व विभागी कारवाई करने को भी कहा है।
मिली जानकारी अनुसार स्थानीय मान कालोनी डाबा लुधियाना के रहने वाले उजागर सिंह ने आरटीआई एक्ट के तहत डाबा पुलिस स्टेशन प्रभारी से एक मामले में जानकारी मांगी थी। लेकिन इस एसएचओ ने जब टालमटोल की नीति अपनाई रखी तो उजागर सिंह ने परेशान व दुखी होकर यह सारा मामला स्टेट इन्र्फोमेशन कमिश्नर पंजाब के ध्यान में लाते हुए मदद की गुहार लगाई। स्टेट इन्र्फोमेशन कमिश्नर पंजाब की तरफ से सब इंस्पैक्टर रविंदरपाल सिंह को सम्मन जारी करते हुए पेश होने को कहा गया। लेकिन यह पुलिस अधिकारी स्पष्ट हिदायतों के बावजूद पेश नहीं हुआ। इसको जुर्माने के तौर पर 2000 रूपए का भुगतान पीड़ित उजागर सिंह को करने को कहा गया। इस एसएचओ की तरफ से थानेदार परमजीत सिंह 2000 रूपए का चैक तलविंदर सिंह नामक व्यक्ति के खाते से लेकर पहुंचा तो थानेदार को यह चैक यह कह कर लौटा दिया गया कि वह 2000 रूपए की पैनल्टी का भुगतान तीन दिनों के अंदर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से यकीनी तौर पर करे।
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