पंजाब भर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे बालगृहों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी

punjabkesari.in Saturday, Oct 13, 2018 - 05:18 PM (IST)

लुधियाना (खुराना): बाल सुरक्षा विभाग के आलाधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से साफ लफ्जों में कहा कि पंजाबभर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे बालगृहों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालगृह प्रबंधक को जे.जे. एक्ट (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015) के तहत रजिस्ट्रेशन करवानी अनिवार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।माना जा रहा है कि सरकार व विभाग द्वारा उक्त कदम गत दिनों बिहार के मुजफ्फरनगर व उ.प्र. के देवरिया के विभिन्न बालगृहों में रहते बच्चों के साथ हुए यौन शोषण की घटनाओं को लेकर उठाए गए हैं। 

इसके तहत राज्यभर के सभी जिलों में पड़ते बालगृह भवनों की जांच-पड़ताल करते हुए संबंधित विभागों ने लुधियाना के पक्खोवाल रोड स्थित एक अन-रजिस्टर्ड बालगृह में छापेमारी करके 34 प्रवासी बच्चों को मुक्त करवाया और बालगृह संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। विभागीय जांच रिपोर्ट में जिलाधीश ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस मामले की अनदेखी करने पर फटकार भी लगाई है।     

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