गुड़गांव, पटौंती 1984 सिख कत्लेआम की हाईकोर्ट सुनवाई शुरू

punjabkesari.in Friday, Jul 12, 2019 - 06:10 PM (IST)

मोगा (गोपी राऊके): पूर्व प्रधानमंत्री की मौत उपरांत देश के विभिन्न हिस्सों में घटित हुई घटनाओं तहत हरियाणा के गुड़गांव-पटौंदी में सिख कत्लेआम दौरान मारे गए 47 सिखों तथा अग्नि प्रदर्शन दौरान तबाह किए 297 घरों के मामले पर इंसाफ लेने के लिए लंबी कानूनी कार्रवाई कर रहे पीड़ित संतोख साहनी के वकील व हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट गगनप्रदीप सिंह बल्ल व होंद चिल्लड़ सिख इंसाफ कमेटी के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह घोलियां द्वारा दायर की गई रिट पटीशन की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में शुरू हो गई है। 

गौरतलब है कि एडवोकेट बल्ल द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले संबंधी 133 पटीशनर दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई माननीय अदालत ने 11 सितम्बर को निर्धारित की है। गौरतलब है कि इससे पहले टी.पी. गर्ग कमीशन ने पीड़ितों के लिए मौत केस पर 20 लाख, उजड़े घरों के लिए पांच लाख तथा घायलों के लिए दो लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने के लिए हरियाणा सरकार को सिफारिश की थीं, जिस तहत 10.50 करोड़ रुपए की राशि पीड़ितों को वितरित कर दी थीं, लेकिन कमेटी की मांग है कि 34 वर्षों से दर-दर की ठोकरें खा रहे पीड़ितों को 18 प्रतिशत ब्याज समेत और बनती सहायता राशि दी जाए। इस कारण ही कमेटी ने पुन: कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

इस मामले संबंधी जानकारी देते हुए भाई दर्शन सिंह घोलियां ने बताया कि गुड़गांव के जोध सिंह साहनी को दरिंदों ने सिर में पत्थर मारकर मार दिया था। उनके चार मकानों व चार फै्ट्रिरयां जलकर राख हो गई थीं। दरिंदों ने इंसानियत का गला दबाते दो वर्ष के बच्चे से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि वह पीड़ितों को इंसाफ व न्याय दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई द्वार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इस मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष पीड़ित संतोख सिंह साहनी, महासचिव गुरजीत सिंह पटौंदी आदि उपस्थित थे।

Mohit